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“निर्यातकों को सतर्कता सूची में शामिल करने/ सूची से हटाने” के लिए निर्यात डाटा प्रसंस्करण एवं निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस) मॉड्यूल – समीक्षा

भा.रि.बैंक/2020-2021/50
ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 03

09 अक्तूबर 2020

सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/ महोदय

“निर्यातकों को सतर्कता सूची में शामिल करने/ सूची से हटाने” के लिए निर्यात डाटा प्रसंस्करण एवं निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस) मॉड्यूल – समीक्षा

कृपया दिनांक 9 अक्तूबर 2020 को जारी किए गए विकास एवं विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का पैरा 4 देखें। इस संबंध में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों (एडी-बैंक) का ध्यान ईडीपीएमएस में “निर्यातकों को सतर्कता सूची में शामिल करने/ सूची से हटाने” के संबंध में जारी दिनांक 26 मई 2016 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.74 के पैरा 3.1 की ओर आकर्षित किया जाता है। उपर्युक्त पैरा में निर्धारित की गई मौजूदा क्रियाविधि की तद्पश्चात समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि उक्त प्रणाली को अधिक निर्यातक-अनुकूल और निष्पक्ष बनाने की दृष्टि से मौजूदा पैरा 3(1) (i) तथा 3(1) (ii) को हटा दिया जाए।

2. संशोधित क्रियाविधि के अंतर्गत ए.डी. बैंक तथा अन्वेषण एजेन्सियों के पास निर्यातकों के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर संबंधित ए.डी. बैंक की सिफ़ारिशों के आधार पर रिज़र्व बैंक द्वारा किसी निर्यातक को सतर्कता सूची में शामिल किया जाएगा। यदि निर्यातक के बारे में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)/ केंद्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो (सीबीआई)/ राजस्‍व आसूचना निदेशालय (डीआरआई)/ ऐसी किसी अन्य विधि प्रवर्तन एजेंसी को प्रतिकूल सूचना प्राप्त हुई हो और/ अथवा जहां निर्यातक का पता न लगाया जा सके और/अथवा वह निर्यात आय की वसूली के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं कर रहा हो, ऐसे मामलों में ए.डी. बैंक रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के विदेशी मुद्रा विभाग को इस संबंध में सिफ़ारिश करेंगे।

3. इसी प्रकार ए.डी. बैंक किसी निर्यातक को सतर्कता सूची से हटाने के लिए भी निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सिफ़ारिश करेंगे।

4. ऊपर उल्लिखित परिपत्र के पैरा 3.2 में दिए गए अनुसार ए.डी. बैंकों द्वारा सतर्कता सूची में सम्मिलित निर्यातकों के पोतलदान (शिपिंग) दस्तावेजों का प्रबंध करने संबंधी प्रक्रियात्मक पहलू अपरिवर्तित रहते हैं।

5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों को अवगत कराएं। उपर्युक्त परिवर्तनों को दर्शाने के लिए 1 जनवरी 2016 के मास्टर निदेश सं.16/2015 को तदनुसार अद्यतन किया जा रहा है।

6. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि/ कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति / अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किये गए हैं।

भवदीय

(अजय कुमार मिश्र)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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