सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम सरकार (जीओ-वीएनएम) को उधारकर्ता देश में 4 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स (ओपीवी) की खरीद हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था - आरबीआई - Reserve Bank of India
सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम सरकार (जीओ-वीएनएम) को उधारकर्ता देश में 4 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स (ओपीवी) की खरीद हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था
आरबीआई/2024-2025/113 13 फरवरी 2025 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम सरकार (जीओ-वीएनएम) को उधारकर्ता देश में 4 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स (ओपीवी) की खरीद हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम सरकार (जीओ-वीएनएम) के साथ 31 जुलाई 2024 को एक करार किया है जिसके तहत उसे उधारकर्ता देश में 4 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स (ओपीवी) की खरीद हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर (यूएसडी एक सौ अस्सी मिलियन मात्र) की ऋण व्यवस्था उपलब्ध करायी जाएगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत, भारत से निर्यात हेतु पात्र वस्तुओं और सेवाओं, इस करार के तहत यथापरिभाषित, की अनुमति प्रदान की जाएगी बशर्ते वे भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र हों और उनकी खरीद के लिए वित्तपोषण की सहमति एक्ज़िम बैंक द्वारा इस करार के तहत प्रदान की गयी हो। 2. इस ऋण व्यवस्था के अंतर्गत उक्त करार 20 जनवरी 2025 से प्रभावी है। इस ऋण व्यवस्था के अंतर्गत संवितरण की अंतिम तारीख परियोजना पूर्ण होने की निर्धारित तारीख से 60 माह के बाद होगी। 3. इस ऋण व्यवस्था के अंतर्गत पोत-लदान (शिपमेंट) की घोषणा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार निर्यात घोषणा फॉर्म में करनी होगी। 4. उपर्युक्त ऋण व्यवस्था के तहत निर्यात के लिए कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है। तथापि, यदि आवश्यक हो, तो निर्यातक अपने निजी संसाधनों अथवा अपने विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में जमा शेष राशि का उपयोग मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान हेतु कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। (ए.डी. श्रेणी-I) बैंक निर्यात के पूर्ण उपयुक्त मूल्य की उगाही/ वसूली हो जाने पर इस प्रकार के धन-प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए मौजूदा अनुदेशों का पालन किया जाए। 5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक सहभागियों को अवगत कराएं और उन्हें सूचित करें कि वे सेंटर-वन, 21वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल, कफ परेड, मुंबई-400005 स्थित एक्ज़िम बैंक के कार्यालय जाकर अथवा www.eximbankindia.in पर लॉग ऑन करके उक्त ऋण व्यवस्था संबंधी विस्तृत ब्योरा प्राप्त कर लें। 6. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत जारी किये गए हैं और ये किसी अन्य विधि/ कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं। भवदीय (एन सेंथिल कुमार) |