वस्तु और सेवाओं का निर्यात साफटेक्स फार्मो का प्रमाणीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
वस्तु और सेवाओं का निर्यात साफटेक्स फार्मो का प्रमाणीकरण
भारतीय रिज़र्व बैंक ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 9 25 अक्तूबर 2001 प्रति विदेशी मुद्रा के समस्त प्रिय माहोदय/महोदया, वस्तु और सेवाओं का निर्यात साफटेक्स फार्मो का प्रमाणीकरण प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान दिनांक 2 फरवरी 2001 की अधिसूचना सं. फेमा 36/2001-आरबी द्वारा यथा संशोधित दिनांक 3 मई 2000 की भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. फेमा 23/2000 आरबी के विनियम 6 मी ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार भारतीय साफटवेअर प्राद्योगिकी पार्को (एसटीपीआइ) और मुक्त व्यापार झोन (एफटीझेड) अथवा निर्यात प्रोसेसिंग झोन (ईपीपझेड) और विषेश आर्थिक झान पर भारत सरकार के प्राधिकृत अधिकारियों को एटीपीआइ/ईपीझेड/एसईझेड में स्थित इकाईयों द्वारा साफटेक्स फार्मो में घोषित निर्यातों को प्रमाणित करने के लिए अध्कार दिये गये है । निर्यात आयात नीति के अनुसार एटीपीआइ/ईपीझेड/एसईझेड के प्राधिकृत अधिकारी ईओयु के संबंध में भी साफटेक्स फार्मो को प्रमाणित करेंगे जो उनके पास पंजीकृत है। तदनुसार ईओयु साफटवेअर निर्यातकों को उन एटीपीआइ/ईपीझेड/एसईझेड के प्राधिकृत अधिकारीयों जिनके यहॉ वे पुजीकृत है । साफटेक्स फार्मों पर साफटवेअर निर्यातों के प्रमाणीकरण हेतु संपर्क करना होगा । 2. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय वस्तु से अपने संबंधित ग्राहाकें को अवगत कराये । 3. इस परिपत्र में अन्तर्विष्ट निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11(1)के अधीन जारी किये गये है । भवदीय, ग्रेस कोशी |