माल और सेवाओं का निर्यात -विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकायों को सुविधाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
माल और सेवाओं का निर्यात -विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकायों को सुविधाएं
भारतीय रिज़र्व बैंक ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.10 14 अगस्त , 2002 सेवा में महोदय / महोदया माल और सेवाओं का निर्यात -विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकायों को सुविधाएं प्राधिकृत व्यापापरियों का ध्यान 9 सितंबर 2000 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं. 12 के पैराग्राफ सं. 7 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार कतिपय मामलों में, प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया गया था कि वे निर्यातकों से माल पाने वाले व्यक्ति को दस्तावेज सीधे भेजने संबंधी अनुरोध स्वीकार करें। अब यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित शर्तों पर, विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयां, भारत से बाहर माल पाने वाले व्यक्तियों को निर्यात-दस्तावेज सीधे भेजने संबंधी अनुरोध स्वीकार कर सकती हैं:(क) निर्यात-आगम, प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से जीआर/ एसडीएफ/ पीपी/ सॉफ्टेक्स फॉर्म में प्रत्यावर्तित किये गये हैं। (ख) निर्यातकों द्वारा संबंधित घोषणापत्र की दूसरी प्रति प्राधिकृत व्यापारी को शिपमेंट की तारीख से 21 दिनों के भीतर प्रस्तुतकर दी गयी है। 2. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने सभी संबंधित घटकों को अवगत कराएं। 3 इस परिपत्र में समाहित निर्देश विदेशी मुदा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 की 42) धारा 10(4) और धारा 11 (1) के अधीन जारी किए गए हैं। भवदीया (ग्रेस कोशी ) |