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माल और सेवाओं का निर्यात - उदारीकरण - निर्यात के लिए जीआर अनुमोदन

आरबीआइ/2005-06/275
ए पी(डीआइआर सिरीजॅ)परिपत्र सं.21

जनवरी 10, 2006

सेवा में
विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत सभी बैंक
महोदया/महोदय,

माल और सेवाओं का निर्यात - उदारीकरण - निर्यात के लिए जीआर अनुमोदन

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों का ध्यान मार्च 26, 2002 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.30 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को उसमें दी गई शर्तों के तहत भारत से बाहर व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में प्रदर्शन अथवा प्रदर्शन-व-बिक्री के लिए वस्तुओं के निर्यात हेतु जीआर फार्म को अनुमोदित करने के अधिकार दिए गए हैं।

2. निर्यातकों को उपलब्ध सुविधाओं को और अधिक उदार तथा निर्यात प्रक्रिया को और सरल बनाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को ऐसे मामलों में जीआर अनुमोदन की अनुमति देने के अधिकार दिए जाएं जहां वस्तुओं का मरम्मत/ रखरखाव/ परीक्षण/ अंशांकन (कैलिब्रेशन) के बाद पुन: आयात हेतु निर्यात किया जाता है। तदनुसार प्राधिकृत व्यापारी बैंक अब से आगे ऐसे मामलों में जीआर अनुमोदन प्रदान करने पर विचार करें जहां मरम्मत/ रखरखाव/ अंशांकन/ परीक्षण, आदि के लिए वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है तथा बाद में आवश्यक मरम्मत/ रखरखाव/ अंशांकन/ परीक्षण आदि के बाद पुन: आयात किया जाता है बशर्ते निर्यातक भारत से निर्यातित वस्तुओं के पुन: आयात के एक महीने के अंदर संबंधित बिल ऑफ एंट्री प्रस्तुत करे।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में जहां परीक्षण के दौरान परीक्षण के लिए निर्यातित वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, प्राधिकृत व्यापारी बैंक आयात के लिए बिल ऑफ एंट्री के बदले परीक्षण करनेवाली एजेंसी से इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्राप्त करे कि परीक्षण के दौरान वस्तुएं नष्ट हो गई हैं।

4. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों को अवगत करा दें।

5. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।

भवदीय

 

(विनय बैजल)

मुख्य महाप्रबंधक

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