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माल और सेवाओं का निर्यात - परियोजना निर्यात

एपी(डीआईआर सिरीज)परिपत्र सं. 32

अक्तुबर 28, 2003

सेवा में

विदेशी मुद्रा के समस्त प्राधिकृत व्यापारी

महोदया /महोदय

माल और सेवाओं का निर्यात - परियोजना निर्यात

प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान दिनांक मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 23/2000 -आरबी के विनियम 18 अर्थात् विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार आस्थिगत भुगतान कीर शर्त पर माल और सेवाओं के निर्यात अथवा टर्नकी परियोजना के निष्पादन अथवा सिविल निर्माण संविदा के लिए अनुमोदन प्राधिकारी का पूर्वानुमोदन वांछित है जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी दिशानिदेशों के अनुसार प्रस्तावों पर विचार करेगा ।

2. प्रक्रिया को सरल और औचित्यपूर्ण बनाने के विचार से परियोजना और सेवा निर्यात (झ्श्)िं पर आदेश ज्ञापन को संशोधित किया गया है । संशेधित ज्ञापन की प्रतिलिपि संलग्न है । ज्ञापन में शामिल किए गए प्रमुख संशोधनों को परिशिष्ट में दिया गया हैं ।

3. प्राधिकृत व्यापारी ज्ञापन में दिए गए संशोधित दिशानिदेशों से अपने सभी संबंधित ग्राहकों को अवगत करा दें ।

4. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999(1999 का 42 की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं ।

भवदीय

(ग्रेस कोशी)
मुख्य महा प्रबंधक

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