माल और सेवाओं का निर्यात - आरबीआई - Reserve Bank of India
माल और सेवाओं का निर्यात
ए.पी(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं. 12 अगस्त 20, 2003 सेवा में विदेशी मुद्रा के समस्त प्राधिकृत व्यापारी महोदया /महोदय, माल और सेवाओं का निर्यात प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान अगस्त 28, 2002 के ए.पी(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र क्र. 12 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार उक्त परिपत्र के साथ परिशिष्ट में सूचीबद्ध देशों को निर्यात किए गए माल / सॉफटेयरों के पूर्ण निर्यात मूल्य की वसूली और प्रत्यावर्तन के लिए सितंबर 1, 2002 से एक साल की अवधि बढ़ा दी गई थी ।समीक्षा करने पर, उक्त संविधा को एक और वर्ष के लिए, सितंबर 1, 2003 से प्रभावी और अगस्त 31, 2004 तक, समीक्षा के अधीन, परिशिष्ट की सूची में शामिल देशों को माल / सॉफटवेयरों के निर्यात के लिए बढ़ा दी गई है । 2. प्राधिकृत व्यापारी उक्त परिपत्र की विषयवस्तु से अपने सभी संबंधित सहायक को अवगत करा दें । 3. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999(1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं । भवदीय (ग्रेस कोशी) |