माल और सेवाओं का निर्यात - आरबीआई - Reserve Bank of India
माल और सेवाओं का निर्यात
भारतीय रिज़र्व बैंक ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 02 04 जुलाई 2002 सेवा में विदेशी मुद्रा के समस्त प्राधिकृत व्यापारी महोदया/महोदय माल और सेवाओं का निर्यात सभी प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान 24 सितंबर 2001 के एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 6 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार कतिपय उत्पादों के विनिर्माता निर्यातक और जिनका संविदागत निर्यात मूल्य एक वर्ष में रु.100 करोड़ और उससे अधिक है उन्हें निर्दिष्ट उत्पादों के निर्यातों के संपूर्ण मूल्य की वसूली और प्रत्यावर्तन के लिए पोतलदान की तारीख से 365 दिन की अवधि दी गई है। 2. समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि निर्यात के लिए सुयोग्य उत्पादों के रूप में अल्मुनियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, चीनी तथा खाद्यान्न के उत्पादों को वसूली की वास्तारित अवधि सहित शामिल किया जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविदा मर्चंट निर्यातकों/ व्यापरियों के लिए भी उपलब्ध होंगी। 3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने संबंधित घटकों को अवगत कराएं। 4. इस परिपत्र में समाहित निर्देश, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11 (1) के अधीन जारी किए गए हैं। भवदीया ( ग्रेस कोशी ) |