माल और सेवाओं का निर्यात - आरबीआई - Reserve Bank of India
माल और सेवाओं का निर्यात
ए.पी.(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र क्र.30 अक्तूबर 21, 2003 सेवा में विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी महोदया/महोदय, माल और सेवाओं का निर्यात प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान सितंबर 24, 2001 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परिपत्र क्र.6 जुलाई 4, 2002 के क्र.2 और अक्तूबर 23, 2002 के क्र.33 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार कुछ उत्पादों के विनिर्माता निर्यातकों /व्यापारी निर्यातकों / व्यापारियों को जिनकी एक वर्ष में निर्यात संविदाएं रुपये 100 करोड़ या उससे अधिक मूल्य की हों, उनमें विनिर्दिष्ट उत्पादों के पूर्ण निर्यात मूल्य की वसूली और उके प्रत्यावर्तन के लिए पोत लदान की तारीख से 365 दिन की अवधि की अनुमति दी गई है। 2. समीक्षा करने पर, परिशिष्ट में सूचिबद्ध उत्पादों के मामले में, पोत लादन की तारीख से 365 दिन तक निर्यात आय की वसूली की इस सुविधा को एक और वर्ष के लिए, अर्थात, सितंबर 30, 2004 तक बढ़ाने का निर्णय किया गया है। 3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत करा दें। 4. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं। भवदीय, (ग्रेस कोशी) |