राज्य ऋणों के रुपये में पुनभुगतान पर रूस को माल निर्यात - एजेंसी कमीशन का भुगतान - आरबीआई - Reserve Bank of India
राज्य ऋणों के रुपये में पुनभुगतान पर रूस को माल निर्यात - एजेंसी कमीशन का भुगतान
आर.बी.आइ/2004/64 20 फरवरी 2004 सेवा में विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी महोदया/महोदय राज्य ऋणों के रुपये में पुनभुगतान पर रूस प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान 16 मई 2000 के ए.पी. (डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं. 11 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके साथ अन्य बातों के साथ-साथ विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 के संबंध में मई 3, 2000 की अधिसूचना सं.जीएसआर 381(ई) की एक प्रति प्रेषित की गई थी। उसकी अनुसूची I का मद 6 रूपी स्टेट क्रेडिट दूट के अंतर्गत निर्यात के संबंध में एजेंसी कमीशन की अदायगी का निषेध करता है। : 2. अब यह निर्णय किया गया है कि स्टेट क्रेडिट के पुनर्भुबतान पर रूस को चाय और तंबाकू के निर्यात के लिए मुक्त विदेशी मुद्रा में इन्वाइस मुल्य के 10 प्रतिशत तक की कमीशन के भुगतान की अनुमति दी जाए। तदनुसार प्राधिकृत व्यापारी सिर्फ चाय और तंबाकू के निर्यात के लिए इन्वाइस मुल्य के 10 प्रतिशत तक मुक्त विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान की अनुमति दे सकते हैं। 3. सरकार ने सरकारी राजपत्र में मई 1, 2003 की अधिसूचना जी.एस.आर.397 (ई) द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 में आवश्यक सेशोधन अधिसूचित किया है (प्रति संलग्न)। 4. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु की जानकारी अपने सभी ग्राहकों को दे दें। 5. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं। भवदीय ग्रेस कोशी |