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स्थावर संपदा क्षेत्र (रियल एस्टेट सेक्टर) के संबंध में एक्सपोज़र - समूह जोखिम का मूल्यांकन

आरबीआइ/2009-10/167
बैंपर्यवि.केंका.पीपीडी.बीसी.सं. 8 /11.01.005/2009-10

 24 सितंबर 2009

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारीगण
सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

स्थावर संपदा क्षेत्र (रियल एस्टेट सेक्टर) के संबंध में
एक्सपोज़र - समूह जोखिम का मूल्यांकन

यह पाया गया है कि स्थावर संपदा क्षेत्र में कार्यरत कुछ कंपनियों का अग्रिमों, निवेश इत्यादि के रूप में उनकी सहायक तथा अन्य समूह या संबंधित इकाईयों को महत्वपूर्ण एक्सपोज़र हैं। सावधानी का मामला होने के अंर्तगत, बैंक स्थावर संपदा क्षेत्र के दायरे में आने वाले उनके ऋण खातों के अर्न्तनिहित समूह जोखिम की कुशलतापूर्वक जांच कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े बिल्डरों/लैंड डेवलपरों की ऋण आवश्यकताओं का मूल्यांकन करते समय, उन्हे समेकित रूप से समूह के समेकित खातों/स्थिति द्वारा समर्थित उधारकर्ताओं की वित्तीय प्रमाणिकता/व्यवहार्यता का विश्लेषण करना होगा। साथ ही वे उचित असमेकित संबंधित इकाईयों जैसे विशेष उद्देश्य वाहनों (एसपीवी) की वित्तीय प्रमाणिकता/व्यवहार्यता की जांच भी कर सकते है।

भवदीय

(एस. करुप्पसामी)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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