प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा एटीएम के माध्यम से मूल्ययोजित सेवाओं को दिया जाना
भारिबैं/2015-16/139 30 जुलाई 2015 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/ महोदय, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा एटीएम के माध्यम से मूल्ययोजित सेवाओं को दिया जाना कृपया ऑफ साईट एटीएम के माध्यम से देने के लिए अनुमति प्रदान किए गए प्रयोजनमूलक सुविधाओं के संदर्भ में सूचना देते हुए जारी हमारा 11 जून 2001 का परिपत्र यूबीडी.सं. पीओटी.एसयूबी.9/09.69.00/2000-01 का अनुच्छेद सं 2 देखें। मामले की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि शहरी सहकारी बैंक अब मानकीकृत एटीएम के माध्यम से बिल का भुगतान, खाते से अंतरण जैसे अनुबंध में दिए गए सेवाओं को उनके ऑन साईट / ऑफ साईट/ मोबाईल एटीएम के माध्यम से दे सकते हैं । 2. डाटा की सुरक्षा के लिए पर्याप्त तकनीकी सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी शहरी सहकारी बैंक की रहेगी। यह भी सूचित किया जाता है कि अद्यतन अनुदेशों के अनुसार अन्य वित्तीय संस्थाओं के उत्पादों के विपणन एटीएम के माध्यम से करने की अनुमति नहीं है | भवदीय, (पी के अरोड़ा) अनुबंध
|
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: