नामित शाखा में बैंकिंग कार्य-समय, ई-भुगतान की समय सीमा में बढ़ोतरी और वीसीईएस देय राशि के भुगतान की स्वीकृति - आरबीआई - Reserve Bank of India
नामित शाखा में बैंकिंग कार्य-समय, ई-भुगतान की समय सीमा में बढ़ोतरी और वीसीईएस देय राशि के भुगतान की स्वीकृति
भारिबैंक/2013-14/420 दिसंबर 30, 2013 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया नामित शाखा में बैंकिंग कार्य-समय, ई-भुगतान की समय सीमा में बढ़ोतरी और वीसीईएस देय राशि के भुगतान की स्वीकृति वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार ने सेवा कर स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना(वीसीईएस) 2013 के तहत कर भुगतान को सुविधाजनक बनाने का अनुरोध किया है। इस संबंध में, हम एजेंसी बैंकों के नामित शाखाओं द्वारा निम्नानुसार कार्रवाई करने का अनुरोध करते हैं :-
उपर्युक्त मद सं. (iii) के संबंध में यह नोट किया जाए कि एनएसडीएल ने अन्य बातों के साथ-साथ एजेंसी बैंकों को स्पष्ट किया है कि यदि एनएसडीएल की वेबसाइट (बैंक की वेबसाइट) पर निर्धारिती कोड उपलब्ध न हो तो भी बैंक पदाधिकारियों को उक्त जीएआर-7 चालान स्वीकार करना चाहिए और उक्त राशि प्राप्त होने के सबूत के तौर पर जीएआर-7 चालान की फोटो कॉपी पर पर पावती दिया जाना चाहिए। बैंक अगले कार्य दिवस पर बैंक मास्टर में निर्धारिती कोड को अपडेट किया जाना सुनिश्चित करने के पश्चात् चालान को डिजिटाइज़ कर एनएसडीएल को डेटा भेज सकता है। अत: आपसे अनुरोध है कि इस इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। इस अत्यावश्यक माना जाए। भवदीय (के.गणेश) |