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नामित शाखा में बैंकिंग कार्य-समय, ई-भुगतान की समय सीमा में बढ़ोतरी और वीसीईएस देय राशि के भुगतान की स्वीकृति

भारिबैंक/2013-14/420
डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-3800/42.07.001/2013-14

 दिसंबर 30, 2013

सभी एजेंसी बैंक
(सीबीईसी कारोबार करने के लिए प्राधिकृत)

महोदय/महोदया

नामित शाखा में बैंकिंग कार्य-समय, ई-भुगतान की समय सीमा में बढ़ोतरी और वीसीईएस देय राशि के भुगतान की स्वीकृति

वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार ने सेवा कर स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना(वीसीईएस) 2013 के तहत कर भुगतान को सुविधाजनक बनाने का अनुरोध किया है। इस संबंध में, हम एजेंसी बैंकों के नामित शाखाओं द्वारा निम्‍नानुसार कार्रवाई करने का अनुरोध करते हैं :-

  1. दिनांक 31.12.2013 को नामित शाखाओं के बैंकिंग कार्य-समय को बढ़ाकर अपराह्न 6.00 बजे तक किया जाना।

  2. ई-भुगतान की समय सीमा को बढ़ाकर दिनांक 31.12.2013 की आधी रात तक करना।

  3. दिनांक 31.12.2013 को बैंकों द्वारा एसटी 2 पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति के साथ वीसीईएस देय राशि के भुगतान को स्‍वीकार करना, भले ही उन बैंकों/एनएसडीएल के  डेटाबेस में उनका पंजीकरण संख्या दर्ज न हो।

उपर्युक्‍त मद सं. (iii)  के संबंध में यह नोट किया जाए कि एनएसडीएल ने अन्‍य बातों के साथ-साथ एजेंसी बैंकों को स्‍पष्‍ट किया है कि यदि एनएसडीएल की वेबसाइट (बैंक की वेबसाइट) पर निर्धारिती कोड उपलब्ध न हो तो भी बैंक पदाधिकारियों को उक्त जीएआर-7 चालान स्वीकार करना चाहिए और उक्त राशि प्राप्त होने के सबूत के तौर पर जीएआर-7 चालान की फोटो कॉपी पर पर पावती दिया जाना चाहिए। बैंक अगले कार्य दिवस पर बैंक मास्टर में निर्धारिती कोड को अपडेट किया जाना सुनिश्चित करने के पश्‍चात् चालान को डिजिटाइज़ कर एनएसडीएल को डेटा भेज सकता है।

अत: आपसे अनुरोध है कि इस इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

इस अत्‍यावश्‍यक माना जाए।

भवदीय

(के.गणेश)
उप महाप्रबंधक

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