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10 वर्ष से अधिक परिपक्वता अवधि की गारंटी देना

आरबीआइ 2008-09/448
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.127/21.04.009/2008-09
 22 अप्रैल 2009
1 वैशाख 1931 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

 

महोदय

 

10 वर्ष से अधिक परिपक्वता अवधि की गारंटी देना

 

‘गारंटी और सह-स्वीकृति’ पर 1 जुलाई 2008 के हमारे मास्टर परिपत्र आरबीआइ/2008-09/79 - बैंपविवि. डीआइआर. बीसी. 18/13.03.00/2008-09 के पैरा 2.1.3 के अनुसार किसी भी बैंक गारंटी की सामान्यत: 10 वर्षों से अधिक परिपक्वता नहीं होनी चाहिए।

2.हमें बैंकों से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं कि गारंटियों की परिपक्वता अवधि 10 वर्ष से अधिक बढ़ायी जाए। यह देखते हुए कि बैंकिंग उद्योग के बदलते परिदृश्य में बैंक विभिन्न परियोजनाओं के लिए 10 वर्ष से अधिक अवधि के दीर्घावधिक ऋण देते हैं, यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए गारंटी जारी करने की भी अनुमति दी जाए। तथापि, बैंकों को सूचित किया जाता है कि ऐसी गारंटी जारी करते समय वे अपने आस्ति देयता प्रबंध पर अत्यंत दीर्घ अवधि वाली गारंटियों के पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखें। इसके अलावा, बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से 10 वर्ष से अधिक अवधि की गारंटी जारी करने पर उपयुक्त नीति बना सकते हैं।

 
 

भवदीय

 
 

(प्रशांत सरन)

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

 
 

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