लेखा परीक्षित खातों को अंतिम रूप देने के लिए समय-सीमा को आगे बढ़ाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
लेखा परीक्षित खातों को अंतिम रूप देने के लिए समय-सीमा को आगे बढ़ाना
भारिबैं/2020-21/11 06 जुलाई 2020 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफ़सी) महोदया/महोदय, लेखा परीक्षित खातों को अंतिम रूप देने के लिए समय-सीमा को आगे बढ़ाना कृपया मास्टर निदेश- प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 एवं मास्टर निदेश- गैर-प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016, के पैरा 18 (2) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अनुसार प्रत्येक लागू एनबीएफसी को उस तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर अपने तुलन पत्र को अंतिम रूप देना होगा, जिससे यह संबंधित है। 2. वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए और विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक लागू एनबीएफसी इस संबंध में संबन्धित तिथि से 3 महीने की अवधि के भीतर अथवा सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करने के लिए सेबी द्वारा अधिसूचित तिथि के भीतर अपने तुलन पत्र को अंतिम रूप देगा। भवदीय (मनोरंजन मिश्रा) |