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मास्टर निदेश - क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी करने और आचार निदेश, 2022 के कुछ प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए समय सीमा का विस्तार

आरबीआई/2022-23/74
डीओआर.एयूटी.आरईसी.सं.48/24.01.041/2022-23

21 जून, 2022

सभी अनुसूचित बैंक (भुगतान बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को छोड़कर)
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

महोदया/महोदय

मास्टर निदेश - क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी करने और आचार निदेश,
2022 के कुछ प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए समय सीमा का विस्तार

कृपया 21 अप्रैल 2022 के मास्टर निदेश - क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी करने और आचार निदेश, 2022 ("मास्टर निदेश") के पैरा 1 (बी) का संदर्भ लें, जिसमें रिज़र्व बैंक ने मास्टर निदेश के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए 01 जुलाई, 2022 की समय-सीमा निर्धारित की थी।

2. उद्योग हितधारकों से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए, मास्टर निदेश के निम्नलिखित प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए समय सीमा को 01 अक्तूबर, 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है:

ए) पैराग्राफ 6(ए)(vi) - कार्ड जारीकर्ता क्रेडिट कार्ड को सक्रिय करने के लिए कार्डधारक से वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आधारित सहमति मांगेंगे, यदि इसे ग्राहक द्वारा जारी करने की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय से सक्रिय नहीं किया गया है। यदि कार्ड को सक्रिय करने के लिए कोई सहमति प्राप्त नहीं होती है, तो कार्ड जारीकर्ता ग्राहक से पुष्टि प्राप्त करने की तारीख से सात कार्य दिवसों के भीतर ग्राहक को बिना किसी लागत के क्रेडिट कार्ड खाता बंद कर देगा।

बी) पैराग्राफ 6(बी)( v) - कार्ड जारीकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्डधारक से स्पष्ट सहमति प्राप्त किए बिना कार्डधारक को स्वीकृत और सूचित की गई क्रेडिट सीमा का किसी भी समय उल्लंघन नहीं किया गया है।

सी) पैराग्राफ 9(बी)(ii) - ब्याज की वसूली/चक्रवृद्धि के लिए अवैतनिक शुल्क/लेवी/करों का कोई पूंजीकरण नहीं।

3. मास्टर निदेश के शेष प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित समय-सीमा अपरिवर्तित बनी हुई है।

भवदीय

(प्रकाश बलियारसिंह)
मुख्य महाप्रबंधक

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