बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति – समग्र उच्चतम लागत सीमा की पुनरीक्षा - आरबीआई - Reserve Bank of India
बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति – समग्र उच्चतम लागत सीमा की पुनरीक्षा
भारिबैंक/2012-13/240 09 अक्तूबर 2012 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति – समग्र उच्चतम लागत सीमा की पुनरीक्षा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) से संबंधित 30 मार्च 2012 के ए. पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 99 की ओर आकृष्ट किया जाता है। 2. यह निर्णय लिया गया है कि 30 मार्च 2012 के ए. पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 99 में यथा विनिर्दिष्ट समग्र उच्चतम लागत सीमा अगली समीक्षा करने तक बनी रहेगी । 3. बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) संबंधी नीति के सभी अन्य पहलू यथावत रहेंगे और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस परिपत्र की विषय वस्तु से संबंधित अपने घटकों/ग्राहकों को अवगत कराने का कष्ट करें। 5. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं । भवदीया, (रश्मि फौज़दार) |