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बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)- ईसीबी 2 विवरणी के माध्यम से मासिक रिपोर्टिंग

भा.रि.बैंक/2017-18/193
ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.29

07 जून 2018

सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंक

महोदया/ महोदय,

बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)- ईसीबी 2 विवरणी के माध्यम से मासिक रिपोर्टिंग

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी (ए.डी. श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत रिपोर्टिंग पर दिनांक 1 जनवरी 2016 को जारी मास्टर निदेश सं. 18/2015-16 की ओर आकर्षित किया जाता है। उक्त मास्टर निदेश में अन्य बातों के साथ-साथ ईसीबी के लिए ईसीबी-2 विवरणी के माध्यम से रिपोर्टिंग व्यवस्था को निर्धारित किया गया है।

2. यह निर्णय लिया गया है कि ईसीबी-2 विवरणी के सरलीकृत फ़ारमैट के माध्यम से ईसीबी के लिए हेजेस के ब्यौरे प्राप्त किए जाएँ। तदनुसार विवरणी के भाग-ई को इस प्रकार आशोधित किया गया है कि उसमें केवल हेज किए गए/ हेज न किए गए ईसीबी एक्सपोजर (अनुबंध) से संबंधित मानक सूचना शामिल की जाएगी। विवरणी के ई.1 में हेजिंग के ब्यौरे तथा विवरणी के भाग-ई.2 में विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय के ब्यौरों को ऐड़िटिव फ़ारमैट में प्रस्तुत किया जाए। इसके अलावा स्वाभाविक हेज के संबंध में रिपोर्टिंग के लिए दिनांक 7 नवंबर 2016 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.15 के पैराग्राफ 2(iii) में निहित प्रावधानों का पालन किया जाए।

3. ईसीबी 2 विवरणी का संशोधित मासिक रिपोर्टिंग फ़ारमैट जून-2018 के अंत से लागू होगा। इस बात को दोहराया जाता है कि इस विवरणी के माध्यम से रिपोर्ट करते समय कोई चूक तथा/ अथवा उसकी प्रस्तुति की निर्धारित अवधि का पालन नहीं करने तथा / अथवा फॉर्म 83 के माध्यम से रिपोर्टिंग के समय किसी प्रकार की चूक करने को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा।

4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत कराएं। उपर्युक्त दिनांक 1 जनवरी 2016 के मास्टर निदेश सं.18 को उक्त परिवर्तनों को शामिल करने के लिए अद्यतन किया जा रहा है।

5. इस परिपत्र में निहित निर्देश, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(2) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति / अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गये हैं।

भवदीय

(अजय कुमार मिश्र)
मुख्य महाप्रबंधक

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