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बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) – हेजिंग (Hedging) पर स्पष्टीकरण

भा.रि.बैंक/2016-17/110
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.15

07 नवंबर 2016

सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंक

महोदया / महोदय,

बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) – हेजिंग (Hedging) पर स्पष्टीकरण

सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (प्रा.व्या.श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान दिनांक 30 मार्च 2016 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.56 के पैराग्राफ सं॰ 2.i और 3 तथा ‘बाह्य वाणिज्यिक उधार, व्यापार ऋण, प्राधिकृत व्यापारियों तथा प्राधिकृत व्यापारियों से इतर व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रा में उधार लेने एवं उधार देने’ से संबंधित समय-समय पर यथासंशोधित 01 जनवरी 2016 के मास्टर निदेश सं. 05 के पैराग्राफ 2.5, जिसमें ईसीबी फ्रेमवर्क में हेजिंग संबंधी प्रावधान हैं, की ओर आकृष्ट किया जाता है।

2. उक्त निदेशों पर स्पष्टता प्रदान करने तथा मुद्रा जोखिम का समाधान व्यवस्थित ढंग से करते हुए बाजार में हेजिंग प्रथाओं में एकरूपता लाने के उद्देश्य से निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं:

  1. व्याप्ति (Coverage): जहां कहीं भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हेजिंग को अनिवार्य किया गया है, उन मामलों में ईसीबी उधारकर्ता को वित्तीय हेजेस के माध्यम से मूल धन के साथ-साथ कूपन को भी कवर करना आवश्यक होगा। ईसीबी के कारण उत्पन्न होने वाले सभी एक्स्पोजरों के लिए वित्तीय हेज प्रत्येक एक्स्पोजर को जारी करने के समय से शुरू किया जाए (जैसे : उधारकर्ता की खाता बहियों में देयता की प्रविष्टि होने के दिन से)।

  2. परिपक्वता काल (Tenor) और रोलओवर: आवधिक रोल ओवर के साथ वित्तीय हेज की एक वर्ष की न्यूनतम अवधि आवश्यक होगी जिसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि ईसीबी के कारण उत्पन्न होने वाले एक्स्पोजर ईसीबी अवधि के दौरान किसी भी समय बिना हेज किए (unhedged) न रहें।

  3. नैचुरल हेज (Natural Hedge): वित्तीय हेज के स्थान पर नैचुरल हेज समान मुद्रा में सभी अनुमानित बहिर्गमन की राशि से निवल अनुमानित नकदी प्रवाह / राजस्व की सीमा तक ही ग्राह्य माना जाएगा। इस प्रयोजन से, किसी ईसीबी को स्वाभाविक रूप से हेज्ड (Hedged) तभी माना जा सकता है, यदि प्रतितुलन एक्स्पोजर की परिपक्वता / नकदी प्रवाह एक ही लेखा वर्ष के भीतर हों। इसके अलावा किसी भी अन्य व्यवस्था / संरचना, जहां राजस्व विदेशी मुद्रा से अनुक्रमित है, को नैचुरल हेज नहीं माना जाएगा।

3. हेजिंग आवश्यकताओं के 100 प्रतिशत अनुपालन संबंधी सत्यापन करने का दायित्व नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक पर होगा।

4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने घटकों और ग्राहकों को अवगत कराएं।

5. इन परिवर्तनों को दर्शाने के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 के मास्टर निदेश सं॰ 5 के संबंधित पैराग्राफ को तदनुसार अद्यतन किया जा रहा है।

6. इस परिपत्र में निहित निर्देश, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति / अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गये हैं।

भवदीय

शेखर भटनागर
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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