बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) – हेजिंग (Hedging) पर स्पष्टीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) – हेजिंग (Hedging) पर स्पष्टीकरण
भा.रि.बैंक/2016-17/110 07 नवंबर 2016 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंक महोदया / महोदय, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) – हेजिंग (Hedging) पर स्पष्टीकरण सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (प्रा.व्या.श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान दिनांक 30 मार्च 2016 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.56 के पैराग्राफ सं॰ 2.i और 3 तथा ‘बाह्य वाणिज्यिक उधार, व्यापार ऋण, प्राधिकृत व्यापारियों तथा प्राधिकृत व्यापारियों से इतर व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रा में उधार लेने एवं उधार देने’ से संबंधित समय-समय पर यथासंशोधित 01 जनवरी 2016 के मास्टर निदेश सं. 05 के पैराग्राफ 2.5, जिसमें ईसीबी फ्रेमवर्क में हेजिंग संबंधी प्रावधान हैं, की ओर आकृष्ट किया जाता है। 2. उक्त निदेशों पर स्पष्टता प्रदान करने तथा मुद्रा जोखिम का समाधान व्यवस्थित ढंग से करते हुए बाजार में हेजिंग प्रथाओं में एकरूपता लाने के उद्देश्य से निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं:
3. हेजिंग आवश्यकताओं के 100 प्रतिशत अनुपालन संबंधी सत्यापन करने का दायित्व नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक पर होगा। 4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने घटकों और ग्राहकों को अवगत कराएं। 5. इन परिवर्तनों को दर्शाने के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 के मास्टर निदेश सं॰ 5 के संबंधित पैराग्राफ को तदनुसार अद्यतन किया जा रहा है। 6. इस परिपत्र में निहित निर्देश, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति / अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गये हैं। भवदीय शेखर भटनागर |