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बाहय वाणिज्यिक उधार - समयपूर्व भुगतान

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग
केद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001

ए.पी.(डीआइआर सिरीज़ )परिपत्र सं.22

सितंबर 17, 2002

सेवा में
विदेशी मुद्रा के समस्त प्राधिकृत व्यापारी

महोदया / महोदय

बाहय वाणिज्यिक उधार - समयपूर्व भुगतान

प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान बाहय वाधिज्यिक उधार के समयपूर्व भुगतान के लिए "स्वचलित मार्ग" लागू करने से संबंधित अगस्त 5, 2002 के ए.पी. (डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं. 8 की ओर आकृष्ट किया जाता है ।

2. स्वचलित मार्ग के अंतर्गत बाहय वाणिज्यिक उधारों के समयपूर्व भुगतान के लिए नई ईक्वीटी से प्राप्त अंतर्वाह अथवा ईईएफसी खाते में जमा रकम में से बिना किसी सीमा के अनुमति दी गई थी । उन मामलों में 50 मिलियन अमरीकी डालर तक के पूर्व भुगतान की जा रही समयपूर्व भुगतान अनुमति दी गई थी जहां भुगतान रकम बकाया के 10 प्रतिशत अथवा ऋण की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि एक वर्ष से कम है ।

3. निगमित कंपनियों द्वारा अंतराष्ट्रिय बाजार के न्यून ब्याज दरों का लाभ उठाने के लिए रिज़र्व बैंक ने पूर्व अनुदेशों का अधिक्रमण करते हुए अब निर्णय किया है कि कोई भी उधारकर्ता जिसने प्रचलित नियम, विनियम दिशानिदेशों के अनुसार बाहय वाणिज्यिक उधार लिया है, रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना 100 मिलियन अमरीकी डॉलर तक समय पूर्व भुगतान कर सकता है । यह स्पष्ट किया जाता है कि यह उदारीकृत स्वचलित मार्ग सभी श्रेणी के उधारकर्ताओं को, अवशिष्ट परिपक्वता अवधि अथवा बकाया ऋण के प्रतिशत का ध्यान लिए बिना, उपलब्ध होगा जब तक कि पूर्व भुगतान की रकम 100 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक नहीं होती है ।

4. इसलिए, प्राधिकृत व्यापारी उधारकर्ता के कंपनी सचिव / लेखा परीक्षक से प्रमाण पत्र, जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि उधारकर्ता ने :-

i) ऋण संबंधी सभी अधिनियमों, भारतीय रिज़र्व बैंक / सरकारी नियमों, विनियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार प्राप्त और उसका उपयोग किया है, और

ii) रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सभी ईसीबी 2 विवरणियाँ प्रस्तुत की हैं,

प्राप्त करके 100 मिलियन अमरीकी डॉलर से अनधिक बाकी उधार के समयपूर्व भुगतान की अनुमति दे सकते हैं ।

5. प्राधिकृत व्यापारी प्रेषण से 7 दिन के भीतर ईसीबी - पीएआर (संशोधित फॉर्मेट संलग्न है ) में रिपोर्ट, मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, बाहय वाणिज्यिक उधार प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, फोर्ट, मुंबई 400 001 को भेजेंगे ।

6. वह स्पष्ट किया जाता है कि इस परिपत्र में निहित बाहय वाणिज्यिक उधार के समयपूर्व भुगतान के लिए स्वचलित मार्ग की सुविधा मार्च 31, 2003 तक उपलब्ध है । यदि योजना की अवधि आगे बढ़ाई जाएगी तो उक्त तारीख को या उसके पहले परिपत्र जारी किया जाएगा ।

7. 100 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक रकम के समयपूर्व भुगतान के आवेदनों के अनुमोदन के लिए रिज़र्व बैंक शीघ्रता से विचार करेगा । इस सुविधा का लाभ उठाने वाले उधारकर्ता संपूर्ण ब्यौरे के साथ जैसे, समयपूर्व भुगतान की शर्ते, कितनी अवधि में भुगताना किया जाना है और क्या समयपूर्व भुगतान की संविदा पर देनदार से सिध्दांतत: समझौता हुआ है, के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में आवेदन करें । इसके अतिरिक्त समयपूर्व भुगतान की संविदा पर समझौते से पहले बैंक से सिध्दांतत: मंजूरी लेने के लिए कंपनियाँ भी रिज़र्व बैंक से संपर्क करें । रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया सिध्दांतत: अनुमोदन 15 दिन तक वैध होगा ।

8. ईईएफसी खाते में जमा रकम में से अथवा विदेशी मुद्रा की नई इक्विटी से प्राप्त विदेशी मुद्रा स्रोत से बाहय वाणिज्यिक उधार का समयपूर्व भुगतान करने के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति या सिध्दांतत: अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है चाहे भुगतान की रकम 100 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक ही क्यों न हो ।

9. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत करा दें ।

10. इस परिपत्र में अन्तर्विष्ट निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11 (1) के अंतर्गत जारी किए गए है ।

 

भवदीया

ग्रेस कोशी
मुख्य महाप्रबंधक

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