बाह्य वाणिज्य उधार नीति-उदारीकरण पट्टा परिचालन के लिए गारंटी जारी करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बाह्य वाणिज्य उधार नीति-उदारीकरण पट्टा परिचालन के लिए गारंटी जारी करना
आरबीआई/2008-09/438 ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं. 62 |
20 अप्रैल 2009 |
सभी श्रेणी -। प्राधिकृत व्यापारी बैंक |
महोदया/महोदय |
बाह्य वाणिज्य उधार नीति-उदारीकरण |
प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -।(ए.डी. श्रेणी - ।) बैंकों का ध्यान 24 मार्च 2002 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 24 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंकों को पट्टे के आधार पर परिचालन करने पर एयरक्राफ्ट इंजिन/हेलिकॉप्टर के आयात के संबंध में उसमें दी गयी शर्तों पर पट्टे किराये का भुगतान,प्रतिभूति जमा के लिए साख पत्र खोलना,आदि की मंजूरी देने की अनुमति दी गयी है । साथ ही, 11 जुलाई 2008 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.11 के अनुसार, वर्तमान प्रक्रिया युक्तिसंगत बनाने के उपाय के रुप में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -।(ए.डी. श्रेणी-।) बैंकों को अनुमति दी गयी है कि वे उधारकर्ता द्वारा उठाये जानेवाले बाह्य वाणिज्य उधार को सुरक्षित करने के लिए अचल परिसंपत्तियों, वित्तीय प्रतिभूतियों पर ऋण-भार सृजित करने और समुद्रपारीय उधारदाता/प्रतिभूति ट्रस्टी के पक्ष में कार्पोरेट अथवा व्यक्तिगत गारंटियां देने के लिए निर्धारित शर्तों के अंतर्गत विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत ’ अनापत्ति’ सूचित करें। (i) इस प्रकार की गारंटी जारीकर्ता कंपनी से कार्पोरेट गारंटी जारी करने के लिए कंपनी की ओर से इस प्रकार की गारंटी निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किये गये अधिकारियों के नाम विनिर्दिष्ट करते हुए बोर्ड का प्रस्ताव । |
भवदीय
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सलीम गंगाधरन |