एफ-ट्रैक – काउंटरपार्टी संपुष्टि - आरबीआई - Reserve Bank of India
एफ-ट्रैक – काउंटरपार्टी संपुष्टि
भारिबैं/2014-15/361 19 दिसंबर 2014 सभी आरबीआई विनियमित प्रतिष्ठान महोदया/महोदय, एफ-ट्रैक – काउंटरपार्टी संपुष्टि वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) और जमा प्रमाणपत्रों में ओटीसी लेन देनों; और कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों, सीपी, सीडी एवं अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों (एनसीडी), जिनकी मूल परिपक्वता अवधि एक वर्ष से कम है, में ओटीसी रेपो लेन देनों की रिपोर्टिंग एफ-ट्रैक पर – जो क्लियरकॉर्प डीलिंग सिस्टम्स (इंडिया) लि. (सीडीएसआइएल) का रिपोर्टिंग प्लैटफार्म है, करने के संबंध में आरबीआई परिपत्र आइडीएमडी.पीसीडी. 13/14.01.02/2013-14 दिनांक 25 जून 2014 की ओर ध्य़ान आकृष्ट किय़ा जाता है । 2. वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, उपर्युक्त लेन देनों की काउंटरपार्टिय़ों के बैक ऑफिसों द्वारा भौतिक रूप से संपुष्टि की जानी है । एफ-ट्रैक में दोनों काउंटरपार्टियाँ अपने-अपने पक्ष के लेन देनों की अलग-अलग रिपोर्ट करती हैं और एफ-ट्रैक में उनका मिलान करने के पूर्व लेन देनों के ब्यौरों का प्रमाणीकरण किया जाता है । यह दोनों पार्टियों द्वारा अंतर्निहित संपुष्टि सुनिश्चित करता है । इसके अतिरिक्त, लेन देनों के ब्यौरे एफ-ट्रैक प्रणाली पर उपलब्ध होते हैं । 3. समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित शर्तों के अधीन एफ-ट्रैक पर मिलान किये गये लेन देनों की भौतिक संपुष्टि किये जाने की अपेक्षा से छूट दे दी जाये :
4. भौतिक संपुष्टि से छूट दिये जाने का विधान समीक्षा के अधीन होगा, यदि एफ-ट्रैक प्लैटफार्म के स्वामित्व में या उसकी रिपोर्टिंग व्यवस्था में कोई परिवर्तन हो । भवदीय (डिंपल भांडिया) |