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विकलांग व्यक्तियों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणालियों तक पहुंच को सुगम बनाना – दिशानिर्देश

आरबीआई/2024-25/83
सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं. एस-708 / 02-12-004 / 2024-25

11 अक्तूबर 2024

सभी भुगतान प्रणाली प्रतिभागिगण  

महोदया / प्रिय महोदय,

विकलांग व्यक्तियों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणालियों तक पहुंच को सुगम बनाना – दिशानिर्देश

01 जुलाई, 2015 को रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए बैंकों में ग्राहक सेवा पर मास्टर परिपत्र  का संदर्भ लें, जिसमें अन्य बातों के अलावा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संदर्भ में, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 02 फरवरी, 2024 को अधिसूचित ‘बैंकिंग क्षेत्र के लिए सुगम्यता मानक और दिशा-निर्देश’ का संदर्भ भी आमंत्रित किया जाता है।

2. जनसंख्या के सभी वर्ग, दिव्यांग व्यक्तियों सहित, डिजिटल भुगतान प्रणाली को तेजी से अपना रहे हैं। प्रभावी पहुंच को बढ़ावा देने के लिए, भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों (पीएसपी, यानी बैंक और अधिकृत गैर-बैंक भुगतान प्रणाली प्रदाता) को दिव्यांग व्यक्तियों की पहुंच के संदर्भ में अपने भुगतान प्रणालियों / उपकरणों की समीक्षा करने की सलाह दी जाती है। समीक्षा के आधार पर वे आवश्यक संशोधन  करें, ताकि उनकी सभी भुगतान प्रणालियाँ और उपकरण, जैसे पॉइंट-ऑफ-सेल मशीनें, दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा आसानी से उपयोग और प्रयोग किये जा सकें। इस संबंध में, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अभिगम्यता मानकों का भी सभी पीएसपी द्वारा, जहां लागू हो, पालन किया जाएं। इस उद्देश्य के लिए संभावित समाधानों का चयन करते समय यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखा जाए कि संशोधन/संवर्द्धन से उनकी प्रणालियों के सुरक्षा पहलुओं से समझौता न हो।

3.  पीएसपी को अपने सिस्टम/डिवाइस,  जिसमें संशोधन की आवश्यकता है, का विवरण इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से एक महीने के भीतर रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करना होगा, साथ ही इसे प्राप्त करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना भी प्रस्तुत करनी होगी। कार्य योजना को भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को dpssfeedback@rbi.org.in पर भेजा जा सकता है, साथ ही एक नोडल अधिकारी का विवरण भी दिया जाए, जिससे यदि आवश्यक हो, तो आगे के प्रश्नों/स्पष्टीकरणों के लिए संपर्क किया जा सकता है।

4. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 10 (2) के साथ पठित धारा 18 के तहत जारी किया गया है।

भवदीय,

(गुणवीर सिंह)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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