बाढ़ पीडित व्यक्तियों को बैंक खाते खोलना सुविधाजनक करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बाढ़ पीडित व्यक्तियों को बैंक खाते खोलना सुविधाजनक करना
भारिबैं/2005-06/89
संदर्भ : बैंपविवि.सं.एएमएल.बीसी.23/14.01.064/2005-06
2 अगस्त 2005
11 श्रावण 1927 (शक)
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित अनुसूचित
वाणिज्य बैंकों के मुख्य कार्यपालक
महोदय,
बाढ़ पीडित व्यक्तियों को बैंक खाते खोलना सुविधाजनक करना
वफ्पया अपने ग्राहक को जानिए संबंधी दिशानिर्देश - धन शोधन निवारण मानदंडों पर 29 नवंबर 2004 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं. एएमएल.बीसी.58/14.01.001/2004-05 देखें । उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार बैंकों को सूचित किया गया था कि वे खाता खोलते समय पालन की जानेवाली ग्राहक स्वीवफ्ति नीति तथा ग्राहक निर्धारण क्रियाविधि तैयार करें ।
2. जैसा कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र में आई अभूतपूर्व बाढ़ से बहुसंख्य व्यक्ति प्रभावित हो गए हैं । राज्य सरकार बाढ़ पीडित व्यक्तियों को 50,000/- रुपयों से 2.00 लाख रुपयों तक के चेक जारी करने की व्यवस्था कर रही है । हो सकता है ऐसे व्यक्तियों के पास बैंक खाता हो अथवा न हो । जिनके पास बैंक खाता नहीं है उन्हें तुरंत बैंक खाते खोलना आवश्यक होगा । इस आपदा तथा तत्काल राहत प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे ऐसे व्यक्तियों को बैंक में खाता आसानी से खोलने की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से न्यूनतम औपचारिकताओं का पालन करें । उक्त खाते निम्नलिखित के साथ खोले जा सकते हैं -
क. अन्य खाता धारक से परिचय प्राप्त करना अथवा
ख. पहचान के दस्तावेज़, जैसे - मतदान पहचान पत्र अथवा ड्राइविंग लाइसेंस, कार्यालय, कंपनी, स्कूल, महाविद्यालय आदि द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र तथा पता दर्शाने वाला दस्तावेज जैसे बिजली का बिल, राशन काड़ आदि अथवा
ग. ऐसे दो पड़ोसियाें द्वारा कराया गया परिचय, जिनके पास उपर्युक्त पैरा 2(ख) में निर्दिष्ट दस्तावेज हैं अथवा
घ. उपर्युक्त के उपलब्ध न होने पर बैंक के संतोष के अनुरूप अन्य कोई साक्ष्य ।
भवदीय,
(प्रशांत सरन)
मुख्य महाप्रबंधक