भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों के लिए सुविधाएं – विदेशी संस्थागत निवेशक - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों के लिए सुविधाएं – विदेशी संस्थागत निवेशक
भारिबैंक/2012-13/258 22 अक्तूबर 2012 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया/ महोदय, भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों के लिए सुविधाएं – विदेशी संस्थागत निवेशक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान, समय-समय पर यथा संशोधित, 3 मई 2000 की [अधिसूचना सं. फेमा 25/आरबी-2000] विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाएं)) विनियमावली, 2000 और 28 दिसंबर 2010 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 32 की ओर आकृष्ट किया जाता है। 2. मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों के खाते रखने वाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों की केवल नामित शाखाओं को विदेशी संस्थागत निवेशकों के मामले में भारत में ईक्विटी और/या कर्ज (debt) में हुए उनके संपूर्ण निवेश के किसी तारीख विशेष को बाजार मूल्य के संबंध में मुद्रा जोखिम को हेज करने के लिए मार्केट मेकर के रूप में कार्य करने के लिए अनुमति दी गयी है। 3. अब यह निर्णय लिया गया है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारत में ईक्विटी और/या कर्ज (debt) में हुए उनके संपूर्ण निवेश के किसी तारीख विशेष को बाजार मूल्य के संबंध में मुद्रा जोखिम को हेज करने के लिए निम्नलिखित शर्तों के तहत किसी भी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक से संपर्क करने की अनुमति दी जाए:
4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक इस परिपत्र की विषय वस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत कराने का कष्ट करें। 5. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं। भवदीय, (रुद्र नारायण कर) |