भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश - बिाी द्वारा शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों का अंतरण - स्पष्टीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश - बिाी द्वारा शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों का अंतरण - स्पष्टीकरण
आरबीआइ/2005-06/149
ए पी(डीआइआर सिरीजॅ)परिपत्र सं.10
अगस्त 30, 2005
सेवा में
विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिवफ्त सभी बैंक
महोदया/महोदय,
भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश - बिक्री द्वारा शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों का अंतरण - स्पष्टीकरण
प्राधिवफ्त व्यापारी बैंकों का ध्यान दिनांक अक्तूबर 04, 2004 के ए.पी.(डीआइआर) सिरीज़ परिपत्र सं.16 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें निर्धारित शर्तों के तहत निवासी से अनिवासी को और अनिवासी से निवासी को शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों के अंतरण के कार्य के लिए प्राधिवफ्त व्यापारी बैंकों को अधिकार दिए गए हैं।
2. बैंक हमसे पूछ रहे हैं कि क्या इस सामान्य अनुमति में ऐसे शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों के अंतरण भी शामिल हैं जिन्हें पहले विदेशी निवेश संवर्धन बोड़/ औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक था पर अब वे स्वत: अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत आते हैं और शेयरों के वे अंतरण जो पुन: खरीद अथवा पूंजी में कमी द्वारा किए जाते हैं। अत: यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक अक्तूबर 04, 2004 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.16 द्वारा प्राधिवफ्त व्यापारियों को प्रत्यायोजित अधिकारों के तहत उसमें दिए गए शर्तों के अधीन निम्नलिखित लेनदेन भी शामिल हैं:
(क) भारतीय कंपनी, जिसके कार्यकलाप पहले विदेशी निवेश संवर्धन बोड़/ औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय मार्ग के अंतर्गत कवर किए जाते थे पर अब भारतीय रिज़र्व बैंक के स्वत: अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो वित्तीय सेवा क्षेत्र (अर्थात् बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी तथा बीमा) में कोई कार्यकलाप नहीं करती हैं, के शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों का निवासी द्वारा अनिवासी को अंतरण।
(ख) कंपनी की पुन:खरीद और / अथवा पूंजी में कमी योजना के अंतर्गत अनिवासी द्वारा भारतीय कंपनी को शेयरों का अंतरण।
उक्त परिपत्र के संलग्नक में निर्धारित अपेक्षाएं इन मामलों में भी लागू होंगी।
3. प्राधिवफ्त व्यापारी बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत करा दें।
4. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।
भवदीय
(विनय बैजल)
मुख्य मब प्रबंधक