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विदेशी मुद्रा लेनदेनों की इलेक्ट्रोनिक रिपोर्टिंग प्रणाली (फेटर्स)- कार्ड : मासिक रिपोर्टिंग

भारिबैंक/2020-21/113
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 13

25 मार्च 2021

सेवा में,

सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/महोदय,

विदेशी मुद्रा लेनदेनों की इलेक्ट्रोनिक रिपोर्टिंग प्रणाली (फेटर्स)- कार्ड : मासिक रिपोर्टिंग

प्राधिकृत व्यापारी (श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान दिनांक 11 फरवरी 2016 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 50 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो विदेशी मुद्रा लेनदेनों की इलेक्ट्रोनिक रिपोर्टिंग प्रणाली (फेटर्स) के तहत आर- विवरणियों के समेकन से संबंधित है। अब यह निर्णय लिया गया है कि ‘फेटर्स-कार्ड्स’ नामक नई विवरणी, जोकि उसी पोर्टल (https://bop.rbi.org.in) पर उपलब्ध है, के माध्यम से क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) जैसे माध्यमों का उपयोग करते हुए किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय लेनदेनों के संबंध में उनके इलेक्ट्रोनिक वर्गीकरण (मर्चेंट श्रेणी कोड़-MCC) सहित अन्य विस्तृत विवरण प्राप्त किए जाए।

2. प्राधिकृत व्यापारियों (एडी) के नोडल कार्यालय उक्त वेब पोर्टल पर निम्नलिखित तरीके से फेटर्स-कार्ड्स संबंधी विवरण प्रस्तुत करें।

ए. क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / यूपीआई के माध्यम से किए गए लेनदेन :

(i) भारत के निवासी द्वारा किए गए किसी अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए प्राधिकृत व्यापारी द्वारा की गई विदेशी मुद्रा की बिक्री (इसे कार्ड जारीकर्ता/लेनदेन का प्रारंभ करने वाले एडी द्वारा रिपोर्ट किया जाएगा), और

(ii) भारत के निवासी के साथ किसी विदेशी निवासी द्वारा किए गए लेनदेन के तहत प्राधिकृत व्यापारी द्वारा की गई विदेशी मुद्रा की खरीद (इसे मर्चेंट के अधिग्रहणकर्ता एडी द्वारा रिपोर्ट किया जाएगा)

बी. यह सूचना निम्नलिखित स्थायी प्रारूप में प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है (विस्तृत जानकारी अनुलग्नक में दी गई है) :

ए) क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड के माध्यम से किए गए लेनदेनों के लिए :

MCC X Country X Currency X Amount (Payment/Refund) X Card Status (Present /Not present)

बी) यूपीआई के माध्यम से किए गए लेनदेनों के लिए :

MCC X Country X Currency X Amount (Payment/Refund) X QR Code Scan (Yes/No)

3. प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा कार्ड के माध्यम से किए गए सभी प्रकार के लेनदेनों की रिपोर्टिंग की जानी अपेक्षित है (जैसे: पीओएस टर्मिनल के मार्फत किए गए लेनदेन/ ई-कॉमर्स (ऑनलाइन खरीद) के माध्यम से किए गए लेनदेन/ बैंक खातों में निधियों के अंतरण संबंधी लेनदेन) ।

4. प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा डेटा-प्रस्तुतिकरण:

(i) प्राधिकृत व्यापारी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किए गए लॉगिन-नाम एवं पासवर्ड का उपयोग करते हुए वेब-पोर्टल (https://bop.rbi.org.in) पर फेटर्स- कार्ड डेटा प्रस्तुत करें। जिस माह के लिए डेटा प्रस्तुत किया जा रहा है, उसकी अंतिम तिथि से सात कार्य-दिवसों के भीतर उक्त डेटा प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए। उक्त वेब-पोर्टल पर इस संबंध में विस्तृत जानकारी एवं सहायता सामग्री उपलब्ध कराई गई है।

(ii) फेटर्स - कार्ड रिपोर्टिंग की व्यवस्था 1 अप्रैल 2021 से होने वाले लेन-देन के लिए लागू की जाएगी। अप्रैल 2021 माह में हुए लेनदेनों का विवरण मई 2021 माह के पहले सप्ताह में रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित है।

(iii) इस विषय में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु, बैंक अपने प्रश्न ई-मेल से प्रेषित कर सकते हैं, अथवा फोन से 022-26578416 या 022-26571154 (सीधी लाइन) पर संपर्क कर सकते हैं।

5. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(2) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति / अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं।

भवदीय

अजय कुमार मिश्र
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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