आर-विवरणियों का समेकन – FETERS के तहत रिपोर्टिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
आर-विवरणियों का समेकन – FETERS के तहत रिपोर्टिंग
भारिबैंक/2015-16/317 11 फरवरी 2016 विदेशी मुद्रा का कारोबार करने वाले सभी प्राधिकृत व्यापारी महोदया/महोदय, आर-विवरणियों का समेकन – FETERS के तहत रिपोर्टिंग प्राधिकृत व्यापारियों (श्रेणी –I) का ध्यान विदेशी मुद्रा लेनदेन इलेक्ट्रोनिक रिपोर्टिंग सिस्टम (FETERS) के अंतर्गत रिपोर्टिंग के लिए आर-रिटर्न के समेकन हेतु दिशानिर्देश से संबन्धित 29 फरवरी 2012 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.84, माल और सेवाओं के निर्यात संबंधी सूचनाओं का बैंकों द्वारा प्रस्तुतीकरण सुगम बनाने हेतु EDPMS प्लैटफ़ार्म के जरिये निर्यात संबंधी सूचनाओं हेतु निर्यात डाटा प्रोसेसिंग एवं निगरानी प्रणाली (EDPMS) विषयक 4 फरवरी 2014 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.101, और FETERS के तहत निर्यात दस्तावेजों की पावती और अनुसूची 3 से 6 (निर्यात आगम राशि की वसूली) हेतु ENC (एक्सपोर्ट बिल निगोसिएटेड / वसूली हेतु प्रेषित) में अलग से रिपोर्टिंग को समाप्त करने वाले 28 जुलाई 2014 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 15 की ओर आकृष्ट किया जाता है। प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा वेब आधारित डाटा प्रस्तुतीकरण 2. डाटा प्रस्तुतीकरण में सुरक्षा-स्तर को बढ़ाने और डाटा की गुणवत्ता में और सुधार लाने के लिए अप्रैल 2016 के प्रथम पखवाड़े (अर्थात उन लेनदेनों की रिपोर्टिंग जो 1 अप्रैल 2016 से आवश्यक होंगे) से FETERS के अंतर्गत डेटा प्रस्तुतीकरण के लिए जारी दिशानिर्देशों में निम्नलिखित संशोधन प्रभावी होंगे :
फ़ॉर्म ए2 में संशोधन 3. इसके अलावा FETERS के अंतर्गत उदारीकृत विप्रेषण योजना से संबन्धित लेनदेनों की रिपोर्टिंग को सटीक बनाने के लिए और ORFS प्रणाली में रिपोर्ट करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि प्रयोजन कोड S0023 के अंतर्गत सामूहिक रूप से रिपोर्ट करने के बजाय उदारीकृत विप्रेषण योजना विषयक लेनदेन संबन्धित FETERS पर प्रयोजन कोड (अर्थात पर्यटन/यात्रा, चिकित्सा, अचल संपत्ति की खरीद, विदेश में अध्ययन, निकट संबंधियों की देखभाल, आदि को रिपोर्ट किया जाएगा।) के अंतर्गत रिपोर्ट किए जाएँ। इसलिए प्रयोजन कोड S0023 निम्नवत संशोधित किया जाएगा ताकि 'विदेश में किसी बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोलना' रिपोर्ट किया जा सके।
i. ORFS के तहत LRS संबंधी वर्तमान मासिक रिपोर्टिंग को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से प्राधिकृत व्यापारी बैंक केवल निम्नलिखित कोड का प्रयोग करें ।
ii. प्राधिकृत व्यापारी बैंक यह सुनिश्चित करें कि FETERS प्लैटफ़ार्म पर उनके द्वारा LRS संबंधी प्रस्तुत की गई जानकारी ORFS प्लैटफ़ार्म पर उनके द्वारा प्रस्तुत जानकारी के साथ मेल खाती हो। iii. तदनुसार फॉर्म-ए2 को भी संशोधित (अनुलग्नक के अनुसार) किया गया है जिसमें LRS लेनदेनों के लिए संबन्धित ब्लॉक में एक चेक-बॉक्स दिया गया है, जो निम्नप्रकार है:
iv. आगे यह भी, कि LRS योजना के तहत 2,50,000 अमेरिकी डॉलर राशि तक की विदेशी मुद्रा की खरीद संबंधी घोषणापत्र-सह आवेदन" को फॉर्म ए2 में विलीन कर दिया गया है ताकि ग्राहकों को रिपोर्टिंग हेतु भरे जाने वाले फॉर्मों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके। विप्रेषक द्वारा फ़ॉर्म ए2 का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण 4. विविध विप्रेषणों को सुविधाजनक बनाने और भुगतान लेनदेनों से संबन्धित कागजी कार्य को कम करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि इंटरनेट बैंकिंग सुविधा ग्राहकों को प्रदान करने वाले प्राधिकृत व्यापारी बैंक अपने ग्राहकों को फॉर्म ए2 ऑनलाइन प्रस्तुत करने की सुविधा दें। इसके अलावा यदि आवश्यक हो तो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 के अंतर्गत निर्मित मौजूदा नियमों अथवा विनियमों के अंतर्गत अनुमत विप्रेषणों हेतु दस्तावेजों को अपलोड करने / प्रस्तुत करने की भी सुविधा दे सकते हैं। जिन विप्रेषणों के लिए प्रलेखीकरण (अर्थात उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत कतिपय लेनदेन) आवश्यक न हों, उन्हें केवल उक्त फॉर्म ए2 के आधार पर दर्ज किया जा सकता है। प्रारम्भ में, ऑनलाइन आधार पर विप्रेषण करने के लिए लेनदेन की सीमा व्यक्तियों के लिए 25000 अमेरिकी डॉलर (समतुल्य राशि) और कारपोरेट हेतु 100000 अमेरिकी डॉलर (अथवा उसके समतुल्य) उपलब्ध कराया जाएगा। यह नोट किया जाए कि ये विप्रेषण फेमा की धारा 10 (5) में यथा निर्धारित प्राधिकृत व्यापारियों की संतुष्टि के अधीन किए जा सकते हैं। तदनुसार प्राधिकृत बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे ग्राहकों के साथ संपर्क में आने वाले अपने कार्मिकों के लिए उचित दिशानिर्देश तैयार करें ताकि सांविधिक /विनियामक उपबंधों की सीमा में ग्राहकों के साथ लेनदेन को सुविचाजनक बनाया जा सके। यह भी नोट किया जाए कि प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा अब तक की भांति FETERS के अंतर्गत लेनदेन की रिपोर्टिंग की जाती रहेगी । 5. प्रौद्योगिकी और / अथवा परिचालन प्रणाली में प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा आवश्यक रूप से परिवर्तन तुरंत किए जाएंगे और इस संबंध में अनुपालन रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा। 6. इस परिपत्र में दिये गए परिवर्तन तत्काल प्रभाव से किन्तु 1 अप्रैल 2016 तक आवश्यक प्रभावी हों। 7. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने संबंधित घटकों को अवगत करा दें। 8. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं। भवदीय, (बी. पी. कानूनगो) |