आवास परियोजनाओं के लिए वित्त - बैंक को संपत्ति बंधक रखने से संबंधित सूचना पुस्तिकाओं/ब्रोशर/विज्ञापनों में प्रकट करने की अपेक्षा को शर्तों में शामिल करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
आवास परियोजनाओं के लिए वित्त - बैंक को संपत्ति बंधक रखने से संबंधित सूचना पुस्तिकाओं/ब्रोशर/विज्ञापनों में प्रकट करने की अपेक्षा को शर्तों में शामिल करना
आरबीआइ/2009-10/131 27 अगस्त 2009 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया आवास परियोजनाओं के लिए वित्त - बैंक को संपत्ति बंधक कृपया आवास वित्त पर 1 जुलाई 2009 के हमारे मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर (आवास). बीसी. 08/08.12.01/2009-10 का पैरा 3.3 देखें जिसके द्वारा बैंकों को सूचित किया गया है कि वे निजी भवन निर्माताओं को वाणिज्यिक शर्तों पर प्रत्येक विनिर्दिष्ट योजना से संबंधित ऋण दे सकते हैं । इसके अलावा, उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 3.2.3 के अनुसार बैंक भूमि के अधिग्रहण तथा विकास के लिए सरकारी एजेंसियों को भी वित्त प्रदान कर सकते हैं । 4. बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करें और भवन निर्माता/ विकासकर्ता /कंपनी द्वारा उपर्युक्त अपेक्षाओं के पूरा किए जाने के बाद ही उन्हें निधि जारी करें। भवदीय (बी. महापात्र) |