RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79084763

आवास परियोजनाओं के लिए वित्त - बैंक को संपत्ति बंधक रखने से संबंधित सूचना पुस्तिकाओं/ब्रोशर/विज्ञापनों में प्रकट करने की अपेक्षा को शर्तों में शामिल करना

आरबीआइ/2009-10/131
बैंपविवि. सं. डीआइआर. (आवास). बीसी. 31/08.12.001/2009-10

27 अगस्त 2009
4 भाद्र 1931 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय/महोदया

आवास परियोजनाओं के लिए वित्त - बैंक को संपत्ति बंधक
रखने से संबंधित सूचना पुस्तिकाओं/ब्रोशर/विज्ञापनों में
प्रकट करने की अपेक्षा को शर्तों में शामिल करना

कृपया आवास वित्त पर 1 जुलाई 2009 के हमारे मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर (आवास). बीसी. 08/08.12.01/2009-10 का पैरा 3.3 देखें जिसके द्वारा बैंकों को सूचित किया गया है कि वे निजी भवन निर्माताओं को वाणिज्यिक शर्तों पर प्रत्येक विनिर्दिष्ट योजना से संबंधित ऋण दे सकते हैं । इसके अलावा, उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 3.2.3 के अनुसार बैंक भूमि के अधिग्रहण तथा विकास के लिए सरकारी एजेंसियों को भी वित्त प्रदान कर सकते हैं ।

2. माननीय उच्च न्यायालय, बम्बई के समक्ष आए एक मामले में माननीय न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि आवास/विकास परियोजनाओं को वित्त मंजूर करने वाला बैंक इस बात के लिए जोर दे कि भू-खंड का विकासकर्ता/मालिक जन-सामान्य को प्लैट तथा संपत्ति खरीदने के लिए आमंत्रित करने के लिए अपने द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले ब्रोशर, पुस्तिका आदि में उक्त भू-खंड पर सृजित भार/अथवा अन्य किसी देयता से संबंधित सूचना प्रकट करे । न्यायालय ने अपने फैसले में आगे यह भी कहा है कि उक्त अपेक्षा को स्पष्ट रूप से उन शर्तों का एक हिस्सा बनाया जाए जिनके अंतर्गत बैंक द्वारा ऋण मंजूर किया जाता है ।

3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट आवास /विकास परियोजनाओं को वित्त मंजूर करते समय बैंक शर्तों के एक हिस्से के रूप में निम्नलिखित को शामिल करें :

(i) भवन निर्माता /विकासकर्ता/कंपनी अपनी पुस्तिकाओं /ब्रोशरों आदि में उस बैंक (बैंकों) का नाम प्रकट करें जिसको संपत्ति बंधक रखी गई हो।

(ii) भवन निर्माता /विकासकर्ता/कंपनी किसी विशेष योजना के विज्ञापन को समाचार पत्रों /पत्रिकाओं आदि में प्रकाशित करते समय बंधक से संबंधित सूचनाओं को विज्ञापन में शामिल करें ।

(iii) भवन निर्माता /विकासकर्ता /कंपनी अपनी पुस्तिकाओं /ब्रोशरों में यह दर्शाएं कि वे फ्लैटों / संपत्ति की बिक्री के लिए यदि आवश्यक हो तो बंधकग्राही बैंक से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी)/अनुमति प्रदान करेंगे ।

4.  बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करें और भवन निर्माता/ विकासकर्ता /कंपनी द्वारा उपर्युक्त अपेक्षाओं के पूरा किए जाने के बाद ही उन्हें निधि जारी करें।

भवदीय

(बी. महापात्र)
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?