आवास योजनाओं के लिए वित्त - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक – मरम्मत/ परिवर्धन/ फेरबदल के लिए लोन – सीमाओं को बढ़ाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
आवास योजनाओं के लिए वित्त - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक – मरम्मत/ परिवर्धन/ फेरबदल के लिए लोन – सीमाओं को बढ़ाना
आरबीआई/2013-14/236 10 सितंबर 2013 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, आवास योजनाओं के लिए वित्त - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक – मरम्मत/ परिवर्धन/ फेरबदल के लिए लोन – सीमाओं को बढ़ाना कृपया ''प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए अग्रिम – सीमाओं को बढ़ाना'' विषय पर 30 दिसंबर 2002 के हमारे परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.पीसीबी.सं. 31/09.09.01/2002-03 देखें, जिसके अनुसार आवास मरम्मत, परिवर्धन, फेरबदल के लिए वैयक्तिक उधारकर्ताओं हेतु सीमा ग्रामीण और उप नगरीय क्षेत्र के लिए ₹ 1 लाख और शहरी क्षेत्र के लिए ₹ 2 लाख तक बढ़ाई गई थी। 2. नीति की पुनरीक्षा करते समय यह निर्णय लिया गया है कि व्यक्तियों को अपने आवासीय इकाई में मरम्मत, परिवर्धन, फेरबदल के लिए दिए जाने वाले लोन की सीमा को ग्रामीण और उप नगरीय क्षेत्र के लिए ₹ 2 लाख और शहरी क्षेत्र के लिए ₹ 5 लाख तक बढ़ाई जाए। 3. उक्त वर्णित प्रयोजनों के लिए, बढ़ाई गई सीमा के अंतर्गत अनुदानित लोन भी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने केलिए पात्र हैं। शहरी सहकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले आवास लोन, स्थावर संपदा तथा वाणिज्यिक स्थावर संपदा लोन के लिए उनकी समग्र आस्तियों के 10% तक की वर्तमान संयुक्त उच्चतम सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, साथ ही व्यक्तियों के लिए ₹ 25 लाख तक दिए जाने वाले आवास लोन से संबंधित 5 प्रतिशत की अतिरिक्त सीमा में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। भवदीय, (पी के अरोड़ा) |