RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S1

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79136058

आवास योजनाओं के लिए वित्त - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक – मरम्मत/ परिवर्धन/ फेरबदल के लिए लोन – सीमाओं को बढ़ाना

आरबीआई/2013-14/236
शबैंवि.बीपीडी. (पीसीबी) परि. सं. 13 /09.22.010/2013-14

10 सितंबर 2013

मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदया / महोदय,

आवास योजनाओं के लिए वित्त - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक – मरम्मत/ परिवर्धन/ फेरबदल के लिए लोन – सीमाओं को बढ़ाना

कृपया ''प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए अग्रिम – सीमाओं को बढ़ाना'' विषय पर 30 दिसंबर 2002 के हमारे परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.पीसीबी.सं. 31/09.09.01/2002-03 देखें, जिसके अनुसार आवास मरम्मत, परिवर्धन, फेरबदल के लिए वैयक्तिक उधारकर्ताओं हेतु सीमा ग्रामीण और उप नगरीय क्षेत्र के लिए 1 लाख और शहरी क्षेत्र के लिए 2 लाख तक बढ़ाई गई थी।

2. नीति की पुनरीक्षा करते समय यह निर्णय लिया गया है कि व्यक्तियों को अपने आवासीय इकाई में मरम्मत, परिवर्धन, फेरबदल के लिए दिए जाने वाले लोन की सीमा को ग्रामीण और उप नगरीय क्षेत्र के लिए 2 लाख और शहरी क्षेत्र के लिए 5 लाख तक बढ़ाई जाए।

3. उक्त वर्णित प्रयोजनों के लिए, बढ़ाई गई सीमा के अंतर्गत अनुदानित लोन भी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने केलिए पात्र हैं। शहरी सहकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले आवास लोन, स्थावर संपदा तथा वाणिज्यिक स्थावर संपदा लोन के लिए उनकी समग्र आस्तियों के 10% तक की वर्तमान संयुक्त उच्चतम सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, साथ ही व्यक्तियों के लिए 25 लाख तक दिए जाने वाले आवास लोन से संबंधित 5 प्रतिशत की अतिरिक्त सीमा में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

भवदीय,

(पी के अरोड़ा)
महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?