RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S1

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79067008

बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के माध्यम से वित्तीय समावेशन - व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) का उपयोग - धारा 25 कंपनियां

अ्ँध्अ्

आरबीआइ /2008-2009/141
बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 35 /22.01.009/2008-09

27 अगस्त 2008
5 भाद्र 1930 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) तथास्थानीय क्षेत्र बैंक

महोदय

बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के माध्यम से वित्तीय समावेशन - व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) का उपयोग - धारा 25 कंपनियां

कृपया उपर्युक्त विषय पर 25 जनवरी 2006, 22 मार्च 2006 तथा 24 अप्रैल 2008 के हमारे परिपत्र क्रमश: बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 58/ 22.01.001/2005-06, बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 72/22.01.009/2005-06 तथा बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 74/22.01.009/2007-08 देखें

2. इस मामले की समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि बैंक, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों को व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, बशर्ते धारा 25 कंपनियां स्टैण्ड अलोन संस्थाएं हों अथवा ऐसी धारा 25 कंपनियां हों जिनमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, बैंकों, टेलीकॉम कंपनियों तथा अन्य कार्पोरेट संस्थाओं अथवा उनकी नियंत्रक कंपनियों ने 10 प्रतिशत से अधिक ईक्विटी धारण नहीं की है

3. इसके अलावा, व्यवसाय प्रतिनिधियों के रूप में धारा 25 कंपनियों को नियुक्त करते समय बैंकों को व्यवसाय प्रतिनिधि के कारोबार के स्थान तथा शाखा के बीच 15 कि. मी./5 कि. मी. की दूरी (जो भी लागू हो) के
मानदंड का कड़ाई से पालन करना होगा
कृपया इस संबंध में 24 अप्रैल 2008 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 74/22.01.009/2007-08 का पैराग्राफ 4 देखें

भवदीय

( पी. विजय भास्कर)
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?