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एफएलसी (वित्‍तीय साक्षरता केंद्र) और ग्रामीण शाखाओं द्वारा वित्‍तीय साक्षरता - निधियन सीमाओं, श्रव्‍य दृश्य – (ऑडीओ-विजुअल) सामग्री और हैंड हेल्‍ड प्रोजेक्‍टर के प्रावधान में संशोधन

भारिबैं/2017–18/23
विसविवि.एफएलसी.बीसी.सं.11/12.01.018/2017-18

13 जुलाई 2017

अध्‍यक्ष/ प्रबंध निदेशक और मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों और लघु वित्‍त बैकों सहित)

महोदय/ महोदया,

एफएलसी (वित्‍तीय साक्षरता केंद्र) और ग्रामीण शाखाओं द्वारा वित्‍तीय साक्षरता - निधियन सीमाओं, श्रव्‍य दृश्य – (ऑडीओ-विजुअल) सामग्री और हैंड हेल्‍ड प्रोजेक्‍टर के प्रावधान में संशोधन

कृपया एफएलसी (वित्‍तीय साक्षरता केंद्रों) और बैंकों की ग्रामीण शाखाओं के लिए दिशानिर्देशों की नीति समीक्षा पर हमारा दिनांक 2 मार्च 2017 का परिपत्र विसविवि.एफएलसी.बीसी.सं.22/12.01.018/2016-17 देखें। इस परिपत्र के अनुसार बैंकों को सूचित किया गया था कि एफएलसी और बैंकों की ग्रामीण शाखाएं वित्‍तीय साक्षरता कैम्‍पों के लिए प्रति कैम्‍प रु. 15,000/- की अधिकतम सीमा के अधीन कैम्‍प के व्‍यय के 60 प्रतिशत की सीमा तक निधियन सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।

2. एफआईएफ परामर्शदाता बोर्ड ने समीक्षा करने पर बैंकों के लिए प्रति कैम्‍प रु. 5,000/- के अधिकतम व्‍यय के अधीन कैम्‍प के व्‍यय के 60 प्रतिशत की सीमा तक उपलब्‍ध निधियन सहायता संशोधित की है। निधियन के विवरण के लिए बैंक नाबार्ड द्वारा जारी दिनांक 4 मई 2017 का परिपत्र सं. 107/डीएफआईबीटी-24/2017 देखें।

3. ऑडीओ-विजुअल सामग्री और हैंड हेल्‍ड प्रोजेक्‍टरों के लिए प्रावधान : वित्‍तीय साक्षरता कैम्‍पों की प्रभावशीलता में सुधार लाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि एफएलसी और ग्रामीण शाखाओं को वित्‍तीय जागरुकता संदेशों पर ऑडीओ-विजुअल और पोस्‍टर दिखाने के लिए हैंड हेल्‍ड प्रोजेक्‍टर का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। हैंड हेल्‍ड प्रोजेक्‍टर और स्‍पीकर के संबंध में एफआईएफ से प्रति ग्रामीण शाखा/ एफएलसी से रु. 5,000/- की अधिकतम प्रतिपूर्ति के अधीन हैंड हेल्‍ड प्रोजेक्‍टर और पोर्टेबल स्‍पीकर (दोनों सहित) की खरीद के लिए किए गए व्यय के 50 प्रतिशत की सीमा तक का निधियन उपलब्ध किया जाएगा। निधियन के विवरण के लिए बैंक नाबार्ड द्वारा जारी दिनांक 4 मई 2017 का परिपत्र सं. 105/डीएफआईबीटी-22/2017 देखें।

4. साथ ही वित्‍तीय क्षेत्र विनियामकों से समर्थित राष्‍ट्रीय वित्‍तीय शिक्षण केंद्र (एनसीएफई) ने रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए वित्‍तीय जागरूकता संदेशों पर ऑडीओ-विजुअल तैयार किए हैं। पहले ऑडीओ-विजुअल में मूलभूत वित्‍तीय जागरूकता संदेश जैसे केवाईसी मानदंडों के अंतर्गत पते के प्रमाण की घोषणा, व्‍यवसाय प्रतिनिधियों का उपयोग, इलेक्‍ट्रानिक भुगतान प्रणालियां एनईएफटी/ आरटीजीएस तथा फर्जी ई-मेल/ कॉल्‍स एवं भ्रामक योजनाओं के जाल में न फंसने को शामिल किया गया है। दूसरे ऑडीओ-विजुअल में भिम के माध्‍यम से यूपीआई का प्रयोग करने की प्रक्रिया स्‍पष्‍ट की गई है और तीसरे ऑडीओ-विजुअल में गोईंग डिजिटल और नकदीरहित लेनदेन के विभिन्‍न प्रकार स्‍पष्‍ट किए गए हैं। एफएलसी और बैंकों की ग्रामीण शाखाओं को सूचित किया जाता है कि वे वित्‍तीय साक्षरता कैम्‍प के आयोजन में ऑडीओ-विजुअल का प्रयोग करें।

भवदीया

(उमा शंकर)
प्रभारी मुख्‍य महाप्रबंधक

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