वित्तीय साक्षरता केंद्र – संशोधित रिपोर्टिंग प्रारूप - आरबीआई - Reserve Bank of India
वित्तीय साक्षरता केंद्र – संशोधित रिपोर्टिंग प्रारूप
वापस लिया गया w.e.f. 13/05/2022
भारिबैं/2016-17/40 25 अगस्त 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रिय महोदय/ महोदया, वित्तीय साक्षरता केंद्र – संशोधित रिपोर्टिंग प्रारूप कृपया वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) - संशोधित दिशानिर्देशों पर दिनांक 14 जनवरी 2016 के हमारे परिपत्र विसविवि.एफएलसी.बीसी.सं.18/12.01.018/2015-16 का संदर्भ लें जिसमें एफएलसी और बैंकों की ग्रामीण शाखाओं के लिए रिपोर्टिंग प्रणाली (अनुबंध III – भाग क, ख और ग) को संलग्न किया गया था। इस संबंध में, यह निर्णय लिया गया है कि रिपोर्टिंग प्रारूप के (भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ) को अनुबंध के अनुसार संशोधित किया जाए। मार्गदर्शन हेतु प्रारूप में नमूना प्रविष्टियों को भरा गया है। सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही से, एसएलबीसी/ यूटीएलबीसी रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को तिमाही आधार पर संलग्न एक्सेल शीट तिमाही की समाप्ति से 20 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगी। भवदीय, (ए. उद्गाता) अनुलग्नक : यथोक्त |