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बुनियादी संरचना क्षेत्र और महत्‍वपूर्ण उद्योगों के लिए दीर्घावधि परियोजना ऋणों की लचीली संरचना

भारिबैं/2014-15/413
गैबैंविवि.नीप्र.कंपरि.सं. 012/03.10.001/2014-15

19 जनवरी 2015

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

महोदय,

बुनियादी संरचना क्षेत्र और महत्‍वपूर्ण उद्योगों के लिए
दीर्घावधि परियोजना ऋणों की लचीली संरचना

केन्द्रीय बजट 2013 - 14 में की गई घोषणा के आधार पर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को बुनियादी संरचना क्षेत्र तथा महत्वपूर्ण उद्योगों के दीर्घावधि परियोजना ऋण की लचीली संरचना और नई अवधि के पुनर्वित्त के लिए 15 जुलाई 2014 का परिपत्र बैंपविवि .सं.बीपीबीसी.24/21.04.132/2014-15 तथा 15 दिसम्बर 2014 का बैंविवि .सं ,बीपी.बीसी.53/21.04.132/2014-15 द्वारा दिशानिदेश जारी किया गया है।

2. एनबीएफसी भी दीर्घावधि बुनियादी संरचना तथा महत्वपूर्ण परियोजना को वित्तपोषण का कार्य करती है। चूंकि रिज़र्व बैंक का मौजूदा निदेश एनबीएफसी के दीर्घावधि संरचना परियोजना हेतु वित्तपोषण उत्पादों के लिए नहीं है, अत: इस उद्योग जगत द्वारा यह अनुरोध किया गया कि उक्त दिशानिदेश का विस्तार उनतक किया जाए। तदनुसार यह निर्णय लिया गया कि एनबीएफसी के लिए आवश्यक निदेश जारी किया जाए।

3. गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार करने वाली या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश 2007 तथा गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि नहीं स्वीकार या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश 2007 को संशोधित करने वाली उक्त दिनांक की अधिसूचनाएं गहन अनुपालन हेतु संलग्न है।

भवदीया,

(ए मंगलागिरी)
प्रभारी महाप्रबंधक

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