लघु उद्योगक्षेत्र को ऋण की उपलब्धता - आरबीआई - Reserve Bank of India
लघु उद्योगक्षेत्र को ऋण की उपलब्धता
लघु उद्योगक्षेत्र को ऋण की उपलब्धता
संदर्भ: औनिऋवि.सं. 20 /08.12.01/2002-03
30 मई 2003
सभी वाणिज्यिक बैंकों के अध्यक्ष/
मुख्य कार्यपालक
प्रिय महोदय,
लघु उद्योगक्षेत्र को ऋण की उपलब्धता
कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 16 अक्तूबर 2000 का हमारा परिपत्र औनिऋवि.सं. 5/08.12.01/2000-01 देखें।
2. हमें हाल में कुछ ऐसे अभ्यावेदन मिलते रहे हैं जिनमें यह बताया गया था कि लघु उद्योग इकाइयों को बकायों का भुगतान किए जाने की दृष्टि से, बड़े उधारकर्ताओं के खातों में उप-सीमाएँ निर्मित करने की अपेक्षा से संबंधित रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का कुछ बैंक पालन नहीं कर रहे हैं जिसके चलते लघु उद्योग इकाइयों के सामने ऐसी कठिनाइयाँ आ जाती हैं जिन्हें दूर किया जा सकता था। इस संदर्भ में आप को स्मरण होगा कि लघु उद्योगों के संबंध में माननीय गृहमंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय समूह की सिफारिशों के आधार पर उक्त व्यवस्था तैयार और लागू की गई थी तथा यह लघु उद्योग क्षेत्र के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम था। इसलिए यह आवश्यक है कि बैंक उक्त अनुदेशों का भलीभाँति पालन करें।
3. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में आप से अनुरोध है कि इस मामले में आप व्यक्तिगत ध्यान दें और यह सुनिश्चित करें कि आप के बैंक की सभी संबंधित शाखाएँ उक्त अनुदेशों का पालन करें।
4. आप अपने आंतरिक निरीक्षकों/लेखापरीक्षकों को भी आवश्यक अनुदेश जारी करें कि वे उप-सीमाएँ निर्मित करने के संबंध में जारी किए गए अनुदेशों के अनुपालन की स्थिति की भी जाँच करें।
5. कृपया प्राप्ति-सूचना दें।
भवदीया,
(श्रीमती आर के माखीजा)
मुख्य महाप्रबंधक