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विदेशी अंशदान (विनियमन) नियमावली, 2011 – बैंकों द्वारा विदेशी अंशदान प्राप्ति की ऑन-लाईन सूचना दिया जाना

आरबीआई/2013-14/280
बैंपवि‍वि‍.एएमएल. सं. 4814 /14.08.001/2013-14

20 सितंबर 2013

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधि‍कारी
सभी अनुसूचि‍त वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय/महोदया

विदेशी अंशदान (विनियमन) नियमावली, 2011 – बैंकों द्वारा विदेशी
अंशदान प्राप्ति की ऑन-लाईन सूचना दिया जाना

विदेशी अंशदान (विनियमन) नियमावली, 2011 के नियम 16 के अंतर्गत बैंकों को विदेशी अंशदान प्राप्ति के संबंध में किसी लेनदेन की सूचना केंद्र सरकार को देनी होती है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने बैंकों द्वारा विदेशी अंशदान प्राप्ति की ऑन-लाईन रिपोर्ट प्रस्‍तुत करने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है। गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि सॉफ्टवेयर के माध्‍यम से रिपोर्ट की ऑन-लाईन प्रस्‍तुति 31 अक्‍तूबर 2013 तक वैकल्पिक होगी। 1 नवंबर 2013 से रिपोर्ट की ऑन-लाईन प्रस्‍तुति अनिवार्य होगी।

2. गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट की ऑन-लाईन प्रस्‍तुति करने के संबंध में निम्‍नलिखित अनुदेश दिए हैं:

i. ऑन-लाईन रिपोर्ट में आंकड़े एक्‍सेल, सीएसवी अथवा टीएक्‍सटी में दिये जाने चाहिए।

ii. ऑन-लाईन रिपोर्ट प्रस्‍तुत करने और रिपोर्ट के प्रारूप के संबंध में विस्‍तृत अनुदेश संलग्‍न प्रयोक्‍ता निर्देशिका (यूजर गाईड) में दिए गए हैं।

अनुदेशों और प्रारूपों का लिंक नीचे दिया गया हैः
http://mha.nic.in/pdfs/USERGuideBank-270813.pdf

सभी बैंकों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे अतिशीघ्र अपना आई.डी और पासवर्ड बनाएं।

3. रिपोर्ट प्रस्‍तुत करने के संबंध में किसी स्‍पष्‍टीकरण/सुझाव के लिए आप गृह मंत्रालय से ई-मेल पर संपर्क कर सकते हैं। ऑन-लाईन आवेदन भरने में हो रही किसी समस्‍या के लिए आप श्री सी. एल. शर्मा, तकनीकी निदेशक (एनआईसी), नई दिल्‍ली को पर ई-मेल भेज सकते हैं।

4. अनुपालन अधिकारी/प्रधान अधिकारी इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना दें।

भवदीय,

(प्रकाश चन्द्र साहू)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : प्रयोक्‍ता निर्देशिका (यूजर गाईड)

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