RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S1

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79030592

एफसीएनआर (आ) जमा धारकों को भारत में विदेशी मुद्रा ऋण - स्पष्टीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001

ए.पी(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं. 55

नवंबर 26, 2002

सेवा में
विदेशी मुद्रा के समस्त प्राधिकृत व्यापारी

महोदया /महोदय,

एफसीएनआर (आ) जमा धारकों को भारत में विदेशी मुद्रा ऋण - स्पष्टीकरण

प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान 25 सितंबर 2002 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं. 24 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार परिशिष्ट में दिए गए दिशानिदेशों के अधीन एफसीएनआर (आ) जमा धारकों को उनके एफसीएनआर (आ) जमा खाते में जमा निधियों की जमानत पर, भारत में विदेशी मुद्रा ऋण देने की अनुमति है ।

2.यह स्पष्ट किया जाता है कि पुन: उधार के प्रयोजन के लिए अथवा कृषि / वृक्षारोपण कार्यकलाप अथवा अचल संपत्ति में निवेश के कारोबार के लिए एनआरई / एफसीएनआर जमा के बदले रूपया ऋण देने पर लगाए गए प्रतिबंध उक्त परिपत्र के अनुसार स्वीकृत ऋण पर भी लागू होंगे ।

3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु की जानकारी अपने सभी ग्राहकों को दे दें।

4. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999(1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं ।

भवदीय

(ग्रेस कोशी)
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?