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एफसीएनआर (आ) जमा धारकों को भारत में विदेशी मुद्रा ऋण - स्पष्टीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001

ए.पी(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं. 55

नवंबर 26, 2002

सेवा में
विदेशी मुद्रा के समस्त प्राधिकृत व्यापारी

महोदया /महोदय,

एफसीएनआर (आ) जमा धारकों को भारत में विदेशी मुद्रा ऋण - स्पष्टीकरण

प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान 25 सितंबर 2002 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं. 24 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार परिशिष्ट में दिए गए दिशानिदेशों के अधीन एफसीएनआर (आ) जमा धारकों को उनके एफसीएनआर (आ) जमा खाते में जमा निधियों की जमानत पर, भारत में विदेशी मुद्रा ऋण देने की अनुमति है ।

2.यह स्पष्ट किया जाता है कि पुन: उधार के प्रयोजन के लिए अथवा कृषि / वृक्षारोपण कार्यकलाप अथवा अचल संपत्ति में निवेश के कारोबार के लिए एनआरई / एफसीएनआर जमा के बदले रूपया ऋण देने पर लगाए गए प्रतिबंध उक्त परिपत्र के अनुसार स्वीकृत ऋण पर भी लागू होंगे ।

3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु की जानकारी अपने सभी ग्राहकों को दे दें।

4. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999(1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं ।

भवदीय

(ग्रेस कोशी)
मुख्य महाप्रबंधक

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