RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S3

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79122648

पाकिस्तानी नागरिक/पाकिस्तान में निगमित कंपनी द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

भारिबैंक/2012-13/173
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.16

22 अगस्त 2012

सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/महोदय,

पाकिस्तानी नागरिक/पाकिस्तान में निगमित कंपनी द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों का ध्यान, समय - समय पर यथा संशोधित, 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी (इसके बाद अधिसूचना सं. फेमा. 20 के रूप में उल्लिखित) द्वारा अधिसूचित  विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 की ओर आकृष्ट किया जाता है।

2. उपर्युक्त अधिसूचना के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अनुसार, भारत से बाहर का निवासी व्यक्ति, जो पाकिस्तान का नागरिक है या भारत से बाहर पाकिस्तान में निगमित कंपनी है, उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के अंतर्गत किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचरों को खरीदने की अनुमति नहीं है ।

3. अब यह निर्णय लिया गया है कि अधिसूचना सं. फेमा 20 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जो पाकिस्तान का नागरिक है या पाकिस्तान में निगमित कंपनी भारत सरकार के विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करके प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के अंतर्गत किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद उक्त अधिसूचना की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन कर सकता है/सकती है, बशर्ते यह कि उक्त अधिसूचना की अनुसूची में (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्राप्तकर्ता भारतीय कंपनी रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा से संबंधित क्षेत्रों/गतिविधियों तथा विदेशी निवेश के लिए प्रतिबंधित क्षेत्रों/गतिविधियों में संलग्न न हो अथवा संलग्न नहीं होगी ।

4.  प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने घटकों/ग्राहकों को अवगत करायें ।

5. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमत/अनुमोदन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किये गये हैं ।

भवदीय,

(रुद्र नारायण कर)
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?