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भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति की समीक्षा - सेक्टर विशेष संबंधी शर्तें – रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर

भारिबैंक/2014-15/341
ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 47

8 दिसंबर 2014

सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/महोदय,

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
नीति की समीक्षा - सेक्टर विशेष संबंधी शर्तें – रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान, समय-समय पर यथा संशोधित, 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 की अनुसूची-1 के संलग्नक “ए” और संलग्नक "बी" की ओर आकृष्ट किया जाता है। उक्त अधिसूचना की अनुसूची 1 के संलग्नक “ए” के अनुसार निजी क्षेत्र के निवेश के लिए न खोली गई गतिविधियों / क्षेत्रों अर्थात परमाणु ऊर्जा और रेल यातायात (मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम से भिन्न) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निषिद्ध है ।

2. रेलवे क्षेत्र के लिए वर्तमान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति की अब समीक्षा की गई है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में कतिपय शर्तों के तहत, स्वचालित मार्ग के अंतर्गत, 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है । तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि रेल यातायात (transport) क्षेत्र की निम्नलिखित गतिविधियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की जाए :

“अग्रलिखित का विनिर्माण, रख-रखाव एवं परिचालन: (i) सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से उपनगरीय मार्ग संबंधी परियोजनाएं, (ii) हाई स्पीड ट्रेन परियोजनाएं, (iii) केवल माल ढुलाई के लिए विशिष्ट लाइनें, (iv) ट्रेन सेटों सहित रोलिंग स्टॉक, और लोकोमोटिव/कोच निर्माण और रखरखाव सुविधाएं, (v) रेलवे विद्युतीकरण, (vi) सिग्नल सिस्टम, (vii) फ्रेट टर्मिनल, (vii) यात्री टर्मिनल, (ix) औद्योगिक पार्क में इन्फ्रास्ट्रक्चर से संबन्धित रेलवे लाइनें/साईडिंग सहित विद्युतीकृत रेलवे लाइनें और मुख्य लाइनों से जोड़ने वाली लाइनें, एवं (x) मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसके अलावा, संवेदनशील क्षेत्रों में, निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी द्वारा ईक्विटी में 49% से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामलों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमीटी द्वारा, मामले दर मामले के आधार पर, विचार किया जाएगा।”

3. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी 27 अगस्त 2014 के प्रेस नोट सं. 8 (2014 सीरीज़) की प्रतिलिपि संलग्न है ।

4. 13 नवंबर 2014 के जीएसआर सं. 800 (ई) के जरिए रिज़र्व बैंक द्वारा 5 सितंबर 2014 की अधिसूचना सं. फेमा.320/2014-आरबी के द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2014 के मार्फत अब मूल विनियमावली को संशोधित कर दिया है।

5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबन्धित घटकों और ग्राहकों को अवगत कराएं ।

6. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किये गये हैं ।

भवदीय,

(बी.पी.कानूनगो)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

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