प्रत्यक्ष विदेशी निवेश - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के अंतर्गत रिपोर्टिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के अंतर्गत रिपोर्टिंग
भारिबैंक/2014-15/133 18 जुलाई 2014 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के अंतर्गत रिपोर्टिंग प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान, समय-समय पर यथा संशोधित, 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी के मार्फत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचति विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 की ओर आकृष्ट किया जाता है। 2. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने 26 जून 2014 के प्रेस नोट सं. 4 (2014 सीरीज़) में, औद्योगिक वर्गीकरण प्रणाली के अंतर्गत गतिविधियों के वर्गीकरण हेतु एनआईसी 1987 वर्शन के स्थान पर एनआईसी 2008 को अपनाने का निर्णय लिया है। समय-समय पर यथा संशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/ 2000-आरबी की अनुसूची-I के पैरा 9(1)बी के अनुसार, भारतीय कंपनियों से अपेक्षित है कि वे शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, अंशत: प्रदत्त शेयरों एवं वारंटों के निर्गम के ब्योरे उन्हें जारी करने से 30 दिनों के भीतर फार्म FC-GPR में भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को रिपोर्ट करें। उक्त अनुसूची के पैरा 10 के अनुसार, भारत में निवासी व्यक्ति से भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति को अथवा उसके विपर्यय, बिक्री के माध्यम से, शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, अंशत: प्रदत्त शेयरों एवं वारंटों के अंतरण भारत में निवासी अंतरक/अंतरिती द्वारा फार्म FC-TRS में प्रतिफल राशि की प्राप्ति अथवा भुगतान की तारीख से 60 दिनों के भीतर प्राधिकृत व्यापारी बैंक को रिपोर्ट किए जाएं। भारतीय कंपनियों से अपेक्षित है कि वे एनआईसी कोड 2008 के अनुसार फार्म FC-GPR और FC-TRS में एनआईसी कोड रिपोर्ट करें। 3. यह भी निर्णय लिया है कि भारतीय कंपनियों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के ब्योरों को फार्म FC-GPR में रिपोर्ट करने के लिए एक समान (Uniform) राज्य और जिले संबंधी कोड सूची को लागू किया जाए। भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in→FEMA-State and District Code List) पर इस सूची को देखा जा सकता है। 4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित सभी घटकों और ग्राहकों को अवगत कराएं। 5. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं। भवदीय, (बी. पी. कानूनगो) |