विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर अचल संपत्ति का अभिग्रहण तथा अंतरण) (संशोधन)विनियमावली, 2003 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर अचल संपत्ति का अभिग्रहण तथा अंतरण) (संशोधन)विनियमावली, 2003
भारतीय रिज़र्व बैंक दिनांक: 09 जून , 2003 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर अचल संपत्ति का अभिग्रहण तथा अंतरण) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (i) और धारा 47 उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 21/2000-आरबी) में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर अचल संपत्ति का अभिग्रहण तथा अंतरण) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (i) यह विनियमावली, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर अचल संपत्ति का अभिग्रहण तथा अंतरण)(संशोधन) विनियमावली, 2003 कहलायेगी । 2. विनियमावली में संशोधन विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर अचल संपत्ति का अभिग्रहण तथा अंतरण)(संशोधन) विनियमावली, 2000 के विनियम 5 के बाद निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जायेगा अर्थात् :- "5 अ. विदेशी दूतावास/राजदूत/कांसुलेट जनरलों द्वारा अचल संपत्ति की खरीद/ बिक्री (कि.ज.उदेशी) |