विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल परिसंपत्ति का अभिग्रहण तथा अंतरण) (द्वितीय संशोधन)विनियमावली, 2009 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल परिसंपत्ति का अभिग्रहण तथा अंतरण) (द्वितीय संशोधन)विनियमावली, 2009
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं. फेमा. 200/2009 आरबी 5 अक्तूबर 2009 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल परिसंपत्ति का अभिग्रहण तथा अंतरण) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (i) और धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद् द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल परिसंपत्ति का अभिग्रहण तथा अंतरण) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 21/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :- 2. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (i) ये विनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल परिसंपत्ति का अभिग्रहण तथा अंतरण) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2009 कहलाएंगे । 3. विनियम 2 में संशोधन विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल परिसंपत्ति का अभिग्रहण तथा अंतरण) विनियमावली, 2000((3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 21/2000-आरबी)के विनियम 2 में , खंड (ग), उप-खंड (ii) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात् :- "(ii) कोई व्यक्ति अथवा जिसके माता अथवा पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामही में से कोई भारत में जन्मा था , जैसा कि भारत के संविधान अथवा नागरिकता अधिनियम, 1955( 1955 का 57) में परिभाषित है ।" (सलीम गंगाधरन) पाद टिप्पणी : मूल विनियम सरकारी राजपत्र में दिनांक 8 मई 2000 के सं.सा.का.नि.407 (अ) में भाग ।।, खंड 3 , उप-खंड ( i) में प्रकाशित किए गए हैं और तत्पश्चात् निम्नवत् संशोधित किए गए हैं:
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