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विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 -वस्तु और सेवाओं के निर्यात - मूल्य में छूट

भारतीय रिज़र्व बैंक
(विदेशी मुद्रा विभाग)
केद्रीय कार्यालय
मुंबई - 400 001

ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं. 38

12 अप्रैल 2002

प्रति

विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी

प्रिय महोदय, /महोदया

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 -
वस्तु और सेवाओं के निर्यात - मूल्य में छूट

प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान 9 सितम्बर 2000 के ए पी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.12 के पैरा सी 12 (बी) के मद (i) की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार प्राधिकृत व्यापारियों को निर्यात के बीजक मूल्य में छूट देने के लिए अनुमति दी गई थी जिसमें स्वर्ण या रौप्य आभूषण या कटे औ परिष्कृत हिरों में से बनायी वस्तुएं शामिल नही है।

2. मामले की अब समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकृत व्यापारियों को स्वर्ण/रौप्य आभूषण अथवा कटे और परिष्कृत हिरो में से बनायी वस्तुओं के निर्यात के संबंध में भी निर्यात बिलों के बीजक मूल्य में 10 प्रतिशत तक की छूट के लिए प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने के लिए अनुमति दी जाये। पैरा सी.12 के सभी अन्य शर्ते अपरिवर्तित होंगे।

3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत कराये।

4. इस परिपत्र में अन्तर्विष्ट निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन जारी किए गए है।

भवदीय

ग्रेस कोशी
मुख्य महाप्रबंधक

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