विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999-विदेश यात्रा- रूपयों में भुगतान का प्रकार - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999-विदेश यात्रा- रूपयों में भुगतान का प्रकार
भारिबैंक/2008-09/318 10 दिसंबर 2008
सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I तथा श्रेणी-II और संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक महोदय/महोदया विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999-विदेश यात्रा- रूपयों में भुगतान का प्रकार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I तथा श्रेणी-II और संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों (एफएफएमसी) का ध्यान 30 अक्तूबर 2000 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 19 के अनुबंध के पैरा अ-10 की ओर आकर्षित किया जाता हैं , जिसके अनुसार प्राधिकृत व्यापारी विदेश यात्रा (निजी यात्रा के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए ) के लिए विदेशी मुद्रा बेचने पर 50,000/रुपये (रूपये पचास हजार केवल)तक नकद भुगतान स्वीकार कर सकते हैं । जहां कहीं विदेशी मुद्रा की बिक्री की राशि 50,000/रुपये से अधिक हो ,वहां भुगतान केवल निम्नलिखित के माध्यम से ही प्राप्त किया जाना चाहिए - (i) आवेदक के बैंक खाते पर आहरित रेखांकित चेक अथवा (ii) आवेदक की यात्रा प्रायोजित करनेवाली फर्म/कंपनी के बैंक खाते पर आहरित रेखांकित चेक अथवा (iii) बैंकर्स चेक/भुगतान आदेश/मांगड्राफ्ट 2. विदेशी मुद्रा की बिक्री पर भुगतान के तरीके को और अधिक लचीला बनाने की दृष्टि से , रुपयों में/रेखांकित चेक/बैंकर्स चेक/भुगतान आदेश/मांग ड्राफ्ट के जरिये किये गये भुगतान के अतिरिक्त,प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I तथा श्रेणी-II और संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक (एफएफएमसीएस) यात्री द्वारा विदेश यात्रा (निजी यात्रा के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए ) के लिए डेबिट कार्ड /क्रेडिट कार्ड / प्रीपेड कार्ड के जरिये किये जाने वाले भुगतान भी स्वीकार कर सकते हैं बशर्ते- (i) अपने ग्राहक को जानिए/ धन शोधन निवारक दिशा-निर्देशों का पालन किया गया हो। (ii) विदेशी मुद्रा की बिक्री / विदेशी मुद्रा यात्री चेक निर्गम आदि ,बैंक द्वारा निर्धारित सीमाओं (क्रेडिट/प्रीपेड कार्डस्)के भीतर हों। (iii) विदेशी मुद्रा/ विदेशी मुद्रा यात्री चेक का खरीददार और क्रेडिट /डेबिट /प्रीपेड कार्ड धारक एक तथा वही व्यक्ति हो । 3. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I तथा श्रेणी-II और संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक, इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों तथा ग्राहकों को अवगत करा दें। 4. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है। भवदीय (सलीम गंगाधरन) |