विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999-प्लैटिनम/पैलेडियम/सेडियम/चाँदी का आयात - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999-प्लैटिनम/पैलेडियम/सेडियम/चाँदी का आयात
आरबीआई/2008-09/147
एपी (डी आईआर सिरीज़)परिपत्र सं.12
28 अगस्त, 2008
सेवा में
सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक
मोदया/मोदय
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999-प्लैटिनम/पैलेडियम/सेडियम/चाँदी का आयात
प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान 17 अप्रैल 2004 के ए.पी. (डी आइ आर सिरीज़)परिपत्र सं.87 की ओर आकर्षित किया जाता है , जिसके अनुसार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे विदेश व्यापार महानिदेशालय की विदेश व्यापार नीति के तहत अनुमत पोतलदान की तारीख से एक वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले आयातों के लिए (पूंजीगत माल के लिए तीन वर्ष) प्रति आयात 20 मिलियन अमरीकी डालर तक आपूर्तिकर्ता और क्रेता ऋण (व्यापार ऋण) की अनुमोदित कर सकते हैं।
2. हाल की गतिविधियों के संदर्भ में वर्तमान अनुदेशों की समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया कि प्लैटिनम/पैलेडियम/रेडियम/ चाँदी के आयात हेतु खोले गए साख पत्र की अवधि सहित आपूर्तिकर्ता और क्रेता ऋण की अवधि पोतलदान की तारीख से 90 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। संशोधित अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
3. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इन धातुओं का आयात करते समय समुचित सावधानी बरती जा रही है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए तथा धन शोधन निवारक दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन किया जाता है । इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कारोबार विश्वसनीय है और वह ब्याज / मुद्रा अंतरपणन के लिए नहीं किया गया है , किसी बहुत बड़े कारोबार अथवा कारोबार में हुई असामान्य वृध्दि की कड़ी जाँच की जाए । इन धातुओं के आयात संबंधी अन्य सभी दिशा-निर्देश अपरिवर्तित रहेंगे।
4. स्वर्ण के सीधे आयात के लिए 09 जुलाई, 2004 के ए.पी. (डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं. 02 द्वारा जारी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।
5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक , विशेष आार्थिक अंचल तथा निर्यातोन्मुख इकाइयों आदि सहित अपने संबंधित ग्राकों को इस परिपत्र की विषयवस्तु से अवगत करा दें।
6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।
भवदीय
(सलीम गंगाधरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक