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विदेशी मुद्रा प्रबंधअधिनियम, 1999 - बीमा

भारतीय रिज़र्व बैंक
(विदेशी मुद्रा विभाग)
केद्रीय कार्यालय
मुंबई - 400 001

ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं. 47

17 मई 2002

प्रति

विदेशी मुद्रा के समस्त प्राधिकृत व्यापारी

प्रिय महोदय, /महोदया

विदेशी मुद्रा प्रबंधअधिनियम, 1999 - बीमा

प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा. 12/2000-आरबी की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके द्वारा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को भारत के बाहर किसी बीमाकर्ता द्वारा जारी कोई सामान्य अथवा जीवन बीमा पॉलिसी लेने के लिए मना किया गया है।

2. अब भारत सरकार से सलाह मशवीरा के साथ यह निर्णय लिया गया है कि विशेष आर्थिक क्ष्टत्री (एसईझेड्) में स्थित ईकाईयों को सामान्य बीमा पॉलिसियों को लेने के उद्देश्य से उक्त अधिसूचना की परिघि से छूट दी जाए। तदनुसार प्राधिकृत व्यापारी भारत के बाहर बीमाकर्ताओं से विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित ईकाईयों द्वारा सामान्य बीमा पॉलिसियाँ लेने के लिए प्रीमीयम की ओर विप्रषणों की अनुमति देने के लिए मुक्त है बशर्ते कि प्रीमीयम की अदायगी ईकाईयों द्वारा उनके विदेशी मुद्रा क्षेत्रों में से किया गया हो।

3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत कराये।

4. इस परिपत्र में अन्तर्विष्ट निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन जारी किए गए है।

भवदीय

ग्रेस कोशी
मुख्य महाप्रबंधक

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