विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999
ए.पी(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं. 8 अगस्त 16, 2003 सेवा में विदेशी मुद्रा के समस्त प्राधिकृत व्यापारी महोदया /महोदय,विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान परिशिष्ट में उल्लिशित ए.पी(डीआईआर सिरीज़)परिपत्रों की ओर आकृष्ट किया जाता है । उनमें यह उल्लिखित किया गया था कि विदेशी मुद्रा प्रबंध विनियमावली, 2000 में आवश्यक संशोधन अलग से जारी िजा रहे हैं । रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संगत सेंशोधन और सरकार द्वारा राजकीय राजपत्र में जारी अधिसुचनाएं परिशिष्ट में दिए गए हैं । 2. परिशिष्ट में दर्शाए गए अधिसूचनाओं की प्रतिलिपियां संलग्न किए जा रहे हैं ताकि प्राधिकृत व्यापारी संबंधित अधिसूचनाओं में आवश्यक संशोधन कर सकें । 3. प्राधिकृत व्यापारी उक्त परिपत्र की विषयवस्तु से अपने सभी संबंधित सहायक को अवगत करा दें । 4. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999(1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं । भवदीय (ग्रेस कोशी) |