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विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना एवं उधार देना) (संशोधन) विनियमावली, 2022

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड-(4) में प्रकाशनार्थ]

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई

अधिसूचना सं. फेमा.3(आर)(3)/2022-आरबी

28 जुलाई 2022

विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना एवं उधार देना) (संशोधन) विनियमावली, 2022

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (2) तथा धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना एवं उधार देना) विनियमावली, 2018 (दिनांक 17 दिसंबर 2018 की अधिसूचना सं. फेमा 3(आर)/2018-आरबी), (जिसे इसके पश्चात ‘मूल विनियमावली’ कहा गया है), में निम्नलिखित संशोधन करता है; अर्थात :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

(i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना एवं उधार देना) (संशोधन) विनियमावली, 2022 कहा जाएगा।

(ii) यह विनियमावली सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. अनुसूची 1 के पैराग्राफ 2 में संशोधन:

मूल विनियमावली की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 8 के पश्चात निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा;

“8 ए: प्रति वित्त-वर्ष 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर अथवा उसकी समतुल्य राशि की सीमा को अस्थायी रूप से बढ़ाकर 1500 मिलियन अमेरिकी डॉलर अथवा उसकी समतुल्य राशि कर दिया गया है। यह रियायत दिनांक 31 दिसंबर 2022 तक जुटाई जाने वाली ईसीबी के लिए लागू होगी।”

(अजय कुमार मिश्र)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

भारत के सरकारी राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड-4 में दिनांक 29 जुलाई 2022 को प्रकाशित

फुट नोट: मूल विनियमावली दिनांक 17 दिसंबर 2018 को जी.एस.आर. सं. 1213(ई) के तहत सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुई थी, तत्पश्चात उसे निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

  1. 26 फरवरी 2019 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. सं.163(ई)
  2. 24 मई 2021 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. फेमा. 3(आर) 2/2021-आरबी

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