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विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना) (संशोधन) विनियमावली, 2000

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001.

अधिसूचना सं.फेमा.26/2000-आरबी

दिनांक:14 अगस्त ,2000

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना)
 (संशोधन) विनियमावली, 2000

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (डी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.पेमा 3/2000-आरबी में आंशिक संशोधन में भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा का उधार लेना अथवा देना) विनियमावली,2000 में, संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना)
(संशोधन) विनियमावली, 2000 कहा जायेगा ।

(ii) ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

2. विनियमावली में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना) विनियमावली, 2000 के विनियम 4 में उप-विनियम (1) में , खंड (iv) में, " ईईएफसी खाता अथवा " शब्दों को हटा दिया जायेगा ।

(पी.आर.गोपाल राव)
कार्यपालक निदेशक

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