विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा उधार लेना अथवा देना) (संशोधन)विनियमावली, 2009 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा उधार लेना अथवा देना) (संशोधन)विनियमावली, 2009
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं. फेमा 182 /आरबी 2009 विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा उधार लेना अथवा देना) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खण्ड (1) और धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद् द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा उधार लेना अथवा देना) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.3/आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्, 2. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (क) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा उधार लेना अथवा देना) (संशोधन) विनियमावली, 2009 कहलाएंगे । (ख) वे 15 अक्तूबर 2008 से लागू समझे जाएंगे । @ 3.विनियम 4 में संशोधन विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा उधार लेना अथवा देना) विनियमावली, 2009में (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.3/आरबी-2000) , विनियम 4 में , उपखण्ड (2) (i)में ,पचीस प्रतिशत शब्द के स्थान पर पचास प्रतिशत स्थापित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह 15 अक्तूबर 2008 से स्थापित किया गया है । (सलिम गंगाधरन) पाद टिप्पणी : 1) यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी व्यक्ति पर इन विमियमों के पूर्वव्यापी प्रभाव से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 2) मूल विनियमावली जीएस.आर.सं. 407 (अ) के जरिये सरकारी राजपत्र भाग ।।, धारा 3, उपधारा ( i)में प्रकाशित की गयी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी : 25-8-2000 के जी.एस.आर.सं.674(अ)
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